Wednesday, April 7, 2021

✓ कुख्यात गुण्डा व जिलाबदर बदमाश, पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा गिरफ्तार।

 

आरोपी के विरुद्ध पूर्व मे 07 अपराध पंजीबद्ध है  ।

✓ आरोपी की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था, उसे 6 माह के लिए जिलाबदर ।


इन्दौर– दिनांक 07 अप्रेल 2021-   पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) इन्दौर  मनीष कपूरिया द्वारा फरार/ स्थाई वारण्टियों व जिलाबदर बदमाशों की धरपकड़ हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  जोन2 प्रशांत चौबे व नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्री जयन्त राठोर द्वारा क्षेत्र के थाना प्रभारियों को अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 

इसी अनुक्रम में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा द्वारा टीमों को फरार स्थाई वारण्टियों व जिलाबदर आरोपी की पतारसी हेतु लगाया गया था।  इसी दौरान थाना एरोड्रम की टीम को सूचना मिली थी कि  जिला बदर बदमाश लक्ष्मीबाई अनाज मंडी गेट के पास खड़ा है, जिसे  टीम  द्वारा  घेराबंदी कर पकड़ा । आरोपी का नाम व पता पुछने पर उसने अपना नाम विजय उर्फ भोला मद्रासी पिता अशोक अशोक निवासी वेंकटेश बिहार इंदौर  का होना बताया । 

बदमाश भोला मद्रासी थाना एरोड्रम का सूचीबद्ध बदमाश हैं, जिसके विरुध थाना एरोड्रम में हत्या का प्रयास, हत्या, अवैध बसूली ,तोड़फोड ,मारपीट , व अवैध हथियार रखने, डकैती की योजना जैसे कुल 7 अपराध  पंजीबध्द होकर माननीय न्यायलय में विचाराधीन है ।  आरोपी की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसके विरुध्द थाना एरोड्रम के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला इन्दौर द्वारा दिनांक 26/11/2020 से 6 माह की अवधि के लिये इन्दौर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया गया था किन्तु बदमाश द्वारा उक्त आदेश की अव्हेलना कर क्षेत्र में घूम रहा था जिस पर  पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया । बदमाश भोला मद्रासी के विरूद्घ थाना एरोड्रम पर  दिनांक 07/04/2021 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि.1990 की धारा 14 के तहत् गिरफ्तार कर  कार्यवाही की गई

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