Saturday, April 10, 2021

· थाना बाणगंगा क्षेत्र का जिलाबदर बदमाश, क्रॉईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।

 


·         आरोपी पर इंदौर शहर के विभिन्न थानों सहित जिला धार के थाना कुक्षी एवं बाग में पंजीबद्ध हैं, कुल 21 अपराध।

·         आरोपी की अपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था 6 माह के लिए जिलाबदर।

 

इंदौर दिनांक 10 अप्रेल 2021- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर में फरार,ईनामी एवं सक्रिय गुंडे बदमाशो व जिलाबदर अपराधियों की धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर मे फरार, ईनामी एवं जिलाबदर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया था ।

 

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना बाणगंगा का जिलाबदर अंकित पिता लक्ष्मीनारायण नि जयहिन्द नगर इंदौर का बाणगंगा क्षेत्र में घुम रहा हैं  मुखबिर की सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर मुताबिक योजना के आरोपी अंकित उर्फ छोटा अंकित पिता लक्ष्मीनारायण कैतले उम्र 26 वर्ष नि  133 जयहिन्द नगर बाणगंगा इंदौर को जिलाबदर अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में घुमते पकडा । आरोपी लूट करने, मारपीट करने, अवैध वसूली करने, चाकूबाजी,अवैध हथियार रखने, अवैध जहरीली शराब बेचने,  जैसे अपराध कारित करने का आदतन बदमाश हैं बदमाश शहर के थाना बाणगंगा, मल्हारगंज, रावजी बाजार, एम.जी.रोड,छत्रीपुरा, हीरानगर, सदर बाजार तथा जिला धार के थाना कुक्षी एवं बाग में कुल 21 अपराध पंजीबद्ध हैं । आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं जन सामान्य में शांति बनाये रखने के लिए न्यायालय जिला दण्डधिकारी, जिला इंदौर के आदेश क्रमांक / 631 / री ए / निष्कासन / 2020 इंदौर दिनांक 23.10.2020 से 06 माह के लिये इंदौर तथा उसके सीमावर्ती जिलों से जिलाबदर किया गया था किन्तु बदमाश द्वारा उक्त आदेश की अवेलना कर क्षेत्र में घूम रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आरोपी थाना बाणगंगा का जिलाबदर होने से आरोपी बदमाश अंकित उर्फ छोटा अंकित पिता लक्ष्मीनारायण कैतले के विरुद्ध थाना बाणगंगा पर अपराध क्र. 529/21 दिनांक 10/04/2021 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि.1990 की धारा 14 के तहत् गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।

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