Saturday, October 10, 2020

· संयोगितागंज क्षेत्र में महिला की गला घोट पर सनसनीखेज तरीके से हत्या करने वाली घटना का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस थाना संयोगितागंज की गिरफ्त में।

·        आरोपी है पूर्व अपराधी, जिसने बैतूल में एक 02 वर्ष की मासूम बालिका से दुष्कर्म के अपराध को भी दिया था अंजाम।

 ·        आरोपी बाल सुधारगृह से कुछ समय पूर्व ही जमानत पर छूटा था

 

इंदौर- दिनांक 10 अक्टूबर 2020- दिनांक 08.10.2020 को पुलिस के डॉयल-100 स्टाफ को सूचना मिलीं कि थाना संयोगितागंज क्षेत्रान्तर्गत बाफना चैराहे के पास बी.सी. चेम्बर के शटर के बाहर एक अज्ञात महिला मृत अवस्था मे पडी है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 45 वर्ष जिसके सिर मे चोट लगी होकर खून निकल रहा था गले से एक कपडा तथा कार्टून पैक करने वाली सफेट प्लास्टिक की स्ट्रेप फंसी थी। पुलिस द्वार तत्काल मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया तथा मौके पर एफ.एस.एल अधिकारी द्वारा मृतिका के शव का निरीक्षण कर, मृतिका का पी.एम करवाया गया। पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरेापी के  विरुद्ध अप.क्र 351/20 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

 

            उक्त घटना एम.वाय.एच के सामने बाफना चैराहे के पास मुख्य मार्ग के पास ही घटित हुई थी, घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन श्री योगेश देशमुख एवं उप.पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शीघ्र पतारसी कर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री को निर्देश दिए गए। जिस पर  पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा अति पुलिस अधीक्षक पूर्व ज़ोन-1 श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज सुश्री पूर्ति तिवारी को घटना स्थल पर भेजकर बारीकी से सुपर विजन कराया जाकर, टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

            पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना घटित करने वाले आरोपी शिवराज पिता फगज परते उम्र 19 वर्ष निवासी बालाडोंगरी थाना बीजादेही जिला बैतूल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उक्त आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिये पहले अपना नाम अजय धुर्वे निवासी चापडा थाना बागली जिला देवास का बताया। चापडा मे तस्दीक की गई तो आरोपी के द्वारा बताया गया नाम व पता गलत निकला। तब पुलिस टीम ने आरोपी से पुनः हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने आपना नाम शिवराज परते बताया और एक नम्बर भी बताया। पुलिस ने उसके द्वारा बताये गये नम्बर पर चर्चा की गई तो उक्त नम्बर रमेश बारस्कर भृत्य बाल सुधारगृह बैतूल का निकला, जिसने बताया कि उक्त आरोपी उसके बाल सुधारगृह मे थाना विचैली के धारा 376 भादवि के प्रकरण मे लगभग 01 वर्ष निरुद्ध रहा था, जिसकी दो से तीन माह पूर्व ही जमानत हुई है।

 

            आरोपी शिवराज से उक्त हत्याकांड के बारें में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अज्ञात मृतिका की हत्या इसलिए की जाना बताया कि, दिनांक 07.10.2020 को दिन में अज्ञात महिला ने नवलखा बस स्टैण्ड पर उससे 400/-रु. सम्बन्ध बनाने के लिए अग्रिम लेकर शाम को एम.वाय.एच. के पास मिलने का वादा किया था, जब शाम को आरोपी एम.वाय.एच के पास अज्ञात मृतिका से मिला तो उसने सम्बन्ध बनाने से एवं 400 रु वापस करने से मना कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर आरोपी ने शराब पी फिर रात्रि में नशे मे आकर बी.सी. चेम्बर के शटर के बाहर सीढियो पर सोती हुई अज्ञात महिला को बाल पकड़कर खीचकर प्लास्टिक की कार्टून बाँधने वाली सफेद रंग की स्ट्रेप से गला घोटकर तथा घटना स्थल पर ही लगे इन्टरलॉक टाईल्स निकाल कर टाईल्स से सिर मे मारकर चोट पहुँचा अज्ञात मृतिका की हत्या कर दी तथा आरोपी उसका एक बैंग उठाकर ले गया था।

            आरोपी के पास से मिले मृतिका के बैग जिसमे 03 बैंक खातो की पासबुक, टी.डी.आर तथा मृतिका के पासपोर्ट साईज के फोटोग्रॉफ एवं एक आधारकार्ड बनवाने के लिये बनाया गया एफिडेबिट व अन्य सामग्री तथा आरोपी के घटना के समय पहने हुए कपडे जप्त किए गए है। मृतिका की जो सामग्री मिली है उसके अनुसार मृतिका का नाम श्रीमति सुनीता  महेंद्र राजवैध उम्र 49 वर्ष नि . क् - 1809 सुदामा नगर इन्दौर होने का पता चला है। उक्त पते पर तस्दीक हेतु पुलिस पार्टी भेजी गई तो इस पते पर कई वर्ष पूर्व से ही मृतिका द्वारा किराये का मकान छोड दिया गया है । मृतिका के परिजनो की तलाश की जा रही है । परिजनो के मिलने पर मृतिका के शव को दिखाकर पहचान की कार्यवाही कराई जावेगी ।

            आरोपी के बारें में थाना प्रभारी विचैली जिला बैतूल से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि आरोपी शिवराज के विरुद्ध एक 02 वर्ष की मासूम बालिका के साथ वर्ष 2017 को दुष्कर्म करने के कारण अप.क्र 374/17 धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध होकर, आरोपी को बाल सुधार गृह मे भेजा गया था, जहां से उसकी दो से तीन माह पूर्व ही जमानत हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

 

            इस जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना संयोगितागंज के थाना प्रभारी राजीव त्रिपाठी , प्रउनि मंजुलता अहिरवार , उनि.अक्षय कुशवाह , प्र.आर 80 हरीश , आर .1481 रिकु राजपूत , आर 93 संजय , आर .3238 विश्वास , आर 3148 विनोद, म.आर 1796 खुशबू , म.आर 3161 शालिनी व एफ.आर.वी के आर 1181 सुनील पटेल एवं पायलेट जीवन का सराहनीय योगदान रहा ।



No comments:

Post a Comment