· आरोपियों को संरक्षण देने व छुपने में सहायता देने पर बनाया गया मुलजिम।
इंदौर-
दिनांक 10 अक्टूबर
2020- पुलिस थाना हीरा नगर क्षेत्र अंतर्गत
दिनांक 02 अक्टूबर
2020 की रात में सुखलिया के डीएम सेक्टर में गाड़ी निकालने की
बात पर से कार सवार दो युवकों आशुतोष परमार एवं योगेश नरवरिया पर चाकूओं से हमला
कर आशुतोष की हत्या करने एवं योगेश को गंभीर चोटे पहुंचा कर मौके से फरार हो जाने
वाले दोनों आरोपियों 1- रोहित
पिता माणिकराव गिरगुने उम्र 30 वर्ष
एवं 2- राहुल
पिता माणिकराव गिरगुने उम्र 27 वर्ष, दोनों नि. सीएल 189
सुखलिया इंदौर को थाना हीरानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उपरोक्त मामले में आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर,घटना के बाद
आरोपियों को फरार होने में सहायता करने, संरक्षण
देने तथा उन्हें छुपने में मदद देने के आरोप में पुलिस ने 04 अन्य व्यक्तियों 1.चुन्नी
उर्फ सुरेंद्र ओहल निवासी पिंक सिटी, 2.विक्की
यादव एवं 3. कुणाल
जाधव निवासी शबरी नगर तथा 4. तरुण
काका स्कीम 78 इंदौर को भी धारा 212 भादवि के तहत आरोपी बनाया था तथा इनमें से
चुन्नी उर्फ सुरेंद्र ओहल पिता परसराम ओहल उम्र 40
वर्ष नि 407 पिंक
सिटी इंदौर को हीरानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था,
प्रकरण को अंजाम देने वाले आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में
धारा 212 भादवि के तहत फरार चल रहे 03 आरोपियों 1. तरुण
पिता बिट्ठल रावत उम्र 38 वर्ष, निवासी न्यू गायत्री नगर सुखलिया इंदौर है 2. कुणाल
पिता दिलीप यादव उम्र 50 वर्ष।
निवासी न्यू सिवरी सुखलिया 3. अनिल
यादव उर्फ विक्की पिता रघुवीर सिंह यादव उम्र 32 वर्ष
न्यू सिवरी सुखलिया इंदौर को क्राइम ब्रान्च द्वारा पकड़ा गया जिन्हें अग्रिम
कार्यवाही हेतु थाना हीरानगर पुलिस के
सुपुर्द किया गया।
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