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04
सदस्य वयस्क और 01
नाबालिग है शामिल।
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आरोपियों से राहगीरों से छीनाझपटी के 62 मोबाइल फोन
हुये बरामद।
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वारदातों में प्रयुक्त 02 पल्सर वाहन भी
बरामद।
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गिरोह का सरगना, वाहन उपलब्ध
कराकर सदस्यों से करवाता था घटनायें, कुछ आरोपियों का पूर्व से भी दर्ज है अपराधिक
रिकार्ड।
·
थाना विजयनगर की एक वारदात का भी हुआ
खुलासा।
इंदौर-
दिनांक 10.10.2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु इंदौर पुलिस
को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री
गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों को संपत्ति संबंधी वारदातों, मोबाईल स्नैचरों तथा चोरी नकबजनी
संबंधी वारदातों की धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम
ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र
मामूर किया गया था जिसके बाद एक मुखबिर के माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को
सूचना मिली थी कुछ नवयुवक थाना सदर बाजार क्षेत्र में मोटरसायकल वाहनों पर सवार
होकर मंहगी कीमत के मोबाईल फोन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राईम
ब्रांच की टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के अनुसार नवयुवकों की पतारसी
हेतु सदर बाजार क्षेत्र में निगरानी की तो 05 लड़के 02
अलग अलग दोपहिया पल्सर वाहनों पर सवार दिखे जिन पर पीछे बैठे लड़कों के हाथ में
थैला थे तथा क्राईम ब्रांच की टीम को देखकर संदिग्ध माहौल समझकर भागने का प्रयास
करने लगे। टीम द्वारा घेराबंदी कर सभी 05 लड़कों को पकड़ लिया गया जिन्होंनें अपने नाम 1. जुबेर शेख पिता सुल्तान सलाउद्दीन उम्र
20 वर्ष निवासी 20 भिस्ती मोहल्ला सदर बाजार इंदौर 2. अर्सलान शेख पिता जहीरउद्दीन शेख उम्र 21 वर्ष निवासी भिस्ती मोहल्ला सदर बाजार
3. साहिल पिता
अब्दुल रशीद उम्र 19
वर्ष निवासी 16/1
अहिल्या पलटन गली नम्बर 01
जूना रिसाला इंदौर 4. जय
कुमार पिता अनूप कुमार उम्र 24
वर्ष निवासी 302
आनंद अपार्टमेण्ट राजमहल कॉलोनी जूनी इंदौर एवं 01 अन्य 17
वर्षीय नाबालिग किशोर शामिल है।
आरोपियों
के कब्जे से विभिन्न मोबाईल कंपनियों के कुल 62 एण्डायड मोबाईल फोन बरामद हुये जोकि उन्होंनें
कुछ चोरी किये थे तथा ज्यादातर मोबाईल राह चलते मोबाईल फोन से बात करते हुये
सुनसान ईलाकों में भ्रमण करने वाले राहगीरों से झपट्टा मारकर छीने थे। आरोपियों ने
बताया कि वह परस्पर सभी आरोपियान पूर्व से परिचित है जोकि गैंग के रूप में कार्य
करते थे तथा इंदौर शहर के अलग अलग ईलाकों से उन्होंनें यह मोबाईल झपटे हैं जिसमें
कुछ मोबाईल फोन कई माह पुराने हैं। आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूर्व
झपट गये मोबाईलों को बेच नहीं सके थे किंतु वर्तमान में सब एकत्रित होकर सस्ती
कीमतों में ये मोबाईल फोन बेचकर प्राप्त होने वाले पैसों को आपस में बांट लेते
इसलिये बाजारों में बेचने के लिये निकले थे। आरोपियों के कब्जे से 62 मोबाईल फोन बरामद किये गये हैं। आरोपियों में मुख्य
सरगना जय कुमार वाधवानी हैं जोकि पल्सर वाहन अपनी गिरोह के सदस्यों को उपलब्ध
कराता था तथा शेष 04 सदस्य
राहगीरों से मोबाईल झपटकर जय वाधवानी को उपलब्ध कराते थे जोकि उन्हें बदले में कुछ
कीमत चुकाता था किंतु जय वाधवानी मोबईलों को मंहगे दामों में बेचकर स्वयं ज्यादा
मुनाफा कमाता था। जय वाधवानी स्वयं भी कभी कभी गिरोह के सदस्यों के साथ वारदात
करने के लिये बाजारों में निकलता था। आरोपी जुबेर के विरूद्ध थाना सदर बाजार में
चोरी के 03 प्रकरण
व जुआ 01 प्रकरण पूर्व से
दर्ज है जबकि आरोपी अर्सलान के विरूद्ध सेंटल कोतवाली में धारा 411 भादवि का 1 प्रकरण पूर्व से दर्ज है। आरोपियों से
पूछताछ में थाना विजयनगर की 814/20
धारा 382 भादवि
की घटना का भी खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों के कब्जे से 02 पल्सर वाहन MP 09 VB 4532 एवं MP 09 QU 0329 एवं 62 मोबाईल फोन बरामद हुये हैं। आरोपियों के विरूद्ध थाना सदर बाजार में अपराध
क्रमांक 283/20 धारा
401, 379 भादवि के तहत
मुकदमा कायम किया गया है जिनमें आरेपियों से बरामद मोबाईल फोन से संबंधित घटनाओं
की तस्दीक की जा रही हैं।
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