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★ चोरी की योजना
बनाते हुये 04 आरोपियों को
दबोचा, पूछताछ में 08 लाख रूपये नगदी
की थाना एरोड्रम की नकबजनी की वारदात का भी हुआ खुलासा।
★ नकबजनी में शामिल
अन्य 02 आरोपियों को भी
पकड़ा, कुल 06 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की योजना
बनाने वाली गिरोह से अवैध हथियार व औजार भी बरामद।*
★ क्राईम ब्रांच व
थाना एरोड्रम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
★ नकबजनी की वारदात
से प्राप्त नगदी से आरोपियों ने खरीदे पल्सर व पिकअप लोडिंग वाहन, पुलिस टीम ने
किये बरामद।
इंदौर- दिनांक 25 सितंबर 2020 - क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से
चूना मिली थी कि थाना उरोडम क्षेत्र में कुछ लोग चोरी करने की योजना बना रहे है
जोकि बांगड़दा रोड पर कसम बाबड़ी के पास एकत्रित हुये हैं तथा उनके पास कुछ औजार भी
है साथ ही संभवतः हथियार भी हो सकते हैं।
सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा थाना एरोडम
पुलिस को अवगत कराते हुये संयुक्त कार्यवाही की गई जहां मौके से चोरी करने की नियत
से मकानों की रैकी के संबंध में बातचीत करते हुये 04 लोग मिले जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस टीम
द्वारा अभिरक्षा में लिया गया जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होंनें अपने नाम 1.गोलू उर्फ
पुष्पेन्द्र पिता बालूराम भूरिया उम्र 22 वर्ष निवासी 110 सेक्टर ए चंदननगर इंदौर 2. रोहन पिता हीरालाल पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी 234 सी नागिन नगर
इंदौर 3. पप्पू उर्फ
रेवाराम राठौर पिता बाबूलाल राठौर उम्र 37 वर्ष निवासी हुकुमखेड़ी
मराठी मोहल्ला इंदौर 4.संजय पिता जगदीश पंचोली उम्र 23 वर्ष निवासी 20 सी नागिन नगर
इंदौर का होना बतायेे जिनकी मौके पर विधिवत तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 कट्टा मय कारतूस,
लोहे का सरिया, पेंचकस, छैनी, हथोड़ा, आदि हथियार व औजार बरामद हुये। आरोपीगण, आज रात सूने
घरों की रैकी कर उनमें चोरी करने वाले थे
जिसकी योजना बनाते हुये वारदात से पूर्व पकड़े गये। चारों आरोपियों के विरूद्ध थाना
एरोडम में अपराध क्रमांक 477/20 धारा 401 भादवि तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के
तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
चारों आरोपियों से की गई पूछताछ में उन्होंनें अपने अन्य
साथियों 5. गोलु उर्फ मोटा उर्फ लेखराज पिता संतोष वर्मा उम्र 18 साल नि. 126 सी नगीन नगर
इंदौर 6. नवीन प्रकाश उर्फ
पाऊच पिता मुन्नालाल नरूले उम्र 18 साल नि. म.नं. 405 सिद्धार्थ नगर कालोनी गांधी नगर इंदौर के साथ मिलकर पूर्व
में थाना एरोड्रम के अपराध क्रमांक 44/20 धारा 457, 380 भादवि मे छोटा बांगडदा रोड स्थित एक किराने के वेयर हाउस
मे घुस कर करीब 8 लाख रूपये नगदी, तीन चाँदी के सिक्के
व एक बेव कैमरा चोरी करना कबूला। आरोपियों ने बताया कि चोरी किये गये मश्रूका से
प्राप्त राशि को उन्होंनें परस्पर बांट लिया था जिसमें से आरोपी रोहन पिता हीरालाल
के हिस्से मे 3 लाख रूपये आये
थे जिससे उसने एक लोडिंग वाहन खरीद लिया था व आरोपी गोलु उर्फ पुष्पेन्द्र के
हिस्से मे करीब 1.5 लाख रूपये आये
थे जिससे उसने एक पल्सर गाड़ी खरीद ली थी व बाकी आरोपी संजय, पप्पु, नवीन, गोलु उर्फ मोटा
उर्फ लेकराज के खाते मे 45-45 हज़ार रूपये आये थे जोकि आरोपीगणों ने खर्च कर दिये।
आरोपी गोलू उर्फ पुष्पेन्द्र तथा रोहन के कब्जे से चोरी के
पैसों से खरीदी लोड़िंग पिकअप तथा पल्सर गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा
आरोपीगण द्वारा पूर्व में भी करीब 6 से 7
नकबजनी की वारदात
की गई हैं। आरोपीगणों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी
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