★ नकली
घी बनाकर बाजारों में खपाने वाला आरोपी अशरफ गिरफ्तार।
★ डालडा
में सनफलावर तेल तथा सुगंध वाला केमिकल मिलाकर बनाता था घी, अमूल,
सांची व नोवा के नाम से पैकिंग कर खपाता था बाजारों में।
★ इंदौर
उज्जैन तथा अन्य सीमावर्ती जिलों के व्यापारियों को 300 रू किलो में बेचता था, व्यापारी 500-600 रू किलो बेचकर कमाते थे मुनाफा।
★ मौके
से स्टॉक रजिस्टर जप्त, नकली
घी कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के सुराग लगे हाथ।
★ 500
लीटर से अधिक नकली घी, डालडा, स्नफलावर आयल, केमिकल,
एसेंस, एयरटाईट पैकिंग करने का सामान जैसे सिल्वर पन्नी, पैकिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बजन तौलने की मशीन, रैपर,
ड़िब्बे, अमूल, सांची व नोवा कंपनी के नकली बैचमार्क सील व
स्टीकर, इत्यादि सामान
बरामद कर कारखाना किया सील।
bankSj दिनांक
25.09.2020 को थाना क्राइम
ब्रांच जिला इंदौर को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि इलियास कॉलोनी खजराना
में एक व्यक्ति नकली घी बनाकर सांची के नाम से पैकिंग कर सांची का खाली रैपर एवं
पैकेट छपवा कर उस पर नकली होल मार्क एवं सील लगाकर सांची के नाम से विक्रय कर रहा
है। उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना खजराना पुलिस व खाद्य विभाग
की संयुक्त टीम के साथ कार्यवाही करते हुये इरफान गौरी के मकान, कुबा मस्जिद के पास खजराना पैलेस इंदौर पर दबिश दी तो इलयास कॉलोनी
के बताए पते पर एक वहां एक व्यक्ति बड़े भगौने में नकली घी का निर्माण करते पाया
गया जिसका नाम पता पूछते अपना नाम अशरफ अली पिता शमशेर अली मुसलमान उम्र 37 साल निवासी 11 हबीब कॉलोनी
सेक्टर बी इंडियन जिम वाली गली थाना खजराना जिला इंदौर का रहने वाला बताया और उसने
बताया कि मकान इरफान गौरी का है जिसे उसने किराये से ले रखा है
मौके
पर अमूल, सांची, नोवा घी के डिब्बे मिलने पर उससे इनके संबंध में पूछताछ करने पर
आरोपी अशरफ ने बताया कि वह इस मकान पर पिछले 2
वर्षों से नकली घी का निर्माण कर रहा है , जिसके
बनाने के लिए वह वनस्पति डालडा को सनफ्लावर तेल को मिलाकर बड़े तबेले में गर्म करता
है और उसमें घी की सुगंध वाला केमिकल मिला देता था और स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस पर
सांची और अमूल के खाली कार्टून पैकेट छपवा कर उसमें पैक कर देता था उसके बाद नकली
सांचाी और अमूल की तरह एयर टाईट पैकिंग कर उनके डिब्बों पर सील लगा देता था एवं
नकली बारकोड का इस्तेमाल भी करता था।आरोपी अशरफ अली ने पूछताछ में बताया कि वह
पिछले 2 वर्षों से यह
नकली घी इंदौर में सियागंज के व्यापारियों के अलावा जिला उज्जैन मैं व्यापारियों
एवं मंदिरों के आसपास दुकानों में काफी मात्रा में खपाता आ रहा है।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सांची एवं अमूल का नकली घी ₹300 किलो में दुकानदारों को सप्लाई करता था दुकानदार इसे 500 से ₹600 किलो में ग्राहकों को शुद्ध सांची एवं अमूल का घी बताकर विक्रय कर देते थे। आरोपी अशरफ मूल रूप से हबीब कॉलोनी में निवास करता है एवं इलियास कॉलोनी में किराए के मकान में नकली घी का कारखाना संचालित करता है, कारखाने पर क्राइम ब्रांच की टीम को नकली घी के पैकेट जिसमें सांची के 1 लीटर के 33 पैकेट बैच नम्बर 12 तथा 1 लीटर के 12 पैकेट बैच नम्बर 17, 500 मिली सांची घी के 102 पैकेट बैच नम्बर 90 एवं अमूल घी के 35 पैकेट बैच नम्बर 35 जीएए 1120, 1 लीटर के 19 पैकेट बैच नम्बर बीएबी1422, नोबा घी के 14 पैकेट 01 लीटर वाले बैच नम्बर यूपी 321, 15 लीटर का अमेल घी का केन, नकली घी से भरा भगौना जिसमें करीब 60 लीटर नकली घी, सूर्या गोल्ड कंपनी की 30 लीटर की रिफाइण्ड आयल की बाल्टी, फेबीबॉण्ड 18 नग, गैस टंकी, टैप, स्टीकर, पैकिंग वाली सिल्वर पन्नी, पैकिंग करने की मशीन, वनस्पति डालडा के 15 लीटर के 10 डिब्बे एवं सनफ्लावर तेल के 8 डिब्बे भी मौके पर पाए गए। एवं सांची और अमूल के खाली रैपर कार्टून बॉक्स एवं बारकोड मशीन तथा गैस सिलेंडर की 2 टंकी तथा चूल्हा एवं वजन तोलने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन तोल कांटा एवं विभिन्न प्रकार का पैकिंग मैटेरियल तथा सांची एवं अमूल की नकली सील भी मौके पर पाई गई । आरोपी अशरफ अली ने जिन व्यापारियों को माल सप्लाई किया है उसका स्टॉक रजिस्टर भी मौके से जप्त किया गया। साथ ही करीबन कुल 500 लीटर नकली घी बरामद हुआ।
आरोपी
के विरूद्ध थाना खजराना में अपराध क्रमांक 888/20 धारा
272, 273, 420 भादवि के तहत
पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया तथा कारखाने को सील किया गया।
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