Monday, September 14, 2020

कृषिहर जानवरो का एवं प्रतिबंधित गोवंश का मांस बेचने वाला कुख्यात जावेद पिता सलीम को घटना समय के मात्र 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका )के तहत निरुद्ध कर जेल भेजा


दिनांक 12 सितंबर 2020 को सूचना प्राप्त हुई कि साउथ तोडा इंदौर में जावेद नाम का व्यक्ति गौ मांस का  विक्रय  कर समाज में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा था । सूचना से वरिष्ट अधिकारीयो को अवगत कराकर सूचना पर मौके पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जावेद पुलिस को देख


कर मौके से भाग गया और फरार हो गया, आरोपी के विरुद्ध धारा 4,5,6,9 गोवंश अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर  गोमांस जप्त किया गया।


उक्त आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु  पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिम  श्री महेश चंद जैन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन 01 राजेश व्यास , नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर दिशेष अग्रवाल एवं इंचार्ज थाना रावजी बाजार उप निरीक्षक सीमा धाकड को आरोपी जावेद के विरुद्ध राष्ट्रीय  सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश  दिए जिस पर थाना इंचार्ज थाना रावजी बाजार व उनकी टीम द्वारा कुख्यात आरोपी जावेद पिता सलीम उम्र 39 साल निवासी 36 /2 कडावघाट पंडरीनाथ इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया । 


आरोपी जावेद 2019  जूनी इंदौर थाने में गोवंश वध व अन्य थाना क्षेत्रों भी लड़ाई झगड़े ,कृषि योग्य जानवरो व गोवंश  अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है । पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई थी । आज पुनः उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध कराया गया । उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना इंचार्ज थाना रावजी बाजार उपनिरीक्षक सीमा धाकड़ व उनकी टीम सहा० उपनिरीक्षक संतराम सिंह परिहार, आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, आरक्षक विजय तिवारी, आरक्षक मुकेश ,आरक्षक जीतेंद्र ,आरक्षक प्रेम, आर हरिओम,आर नवनीत की सराहनीय भूमिका रही।



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