Monday, August 24, 2020

क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना पलासिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुये मनोरमागंज में हुये गार्ड के अंधेकत्ल का 36 घण्टे के अंदर खुलासा कर, आरोपी को किया गिरफ्तार।




उधारी के रूपयों के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी व विवाद में, आरोपी ने डण्डे व चाकू से वार कर, अपने साथी गॉर्ड को उतार दिया मौत के घाट ।
पूर्व से परिचित थे आरोपी व मृतक, दोनों ही करते थे सेक्युरिटी गॉर्ड का काम।


दिनांक 22/08/2020 एवं 23/08/2020 की मध्य रात्रि मे थाना पलासिया क्षेत्र मे स्थित शुभलाभ अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग स्थल के किनारे बने गार्ड रुम के अंदर वहां तैनात गार्ड रामबाबू पिता शिवनारायण राजपूत की गला रेतकर एवं सिर पर चोट पहुंचाकर निर्मम हत्या कर उसकी खुन से लथपथ लाश को कमरे के अंदर छोङकर बाहर से कमरे का ताला बंद कर दिया था, उस बिल्डिंग से रहवासियांे को शाम से लेकर रात तक गार्ड रामबाबू नही दिखा तो उसके गार्ड रुम मे ताला लगा देखकर रहवासीगण काँच की खिङकी के अंदर से झाककर देखा तो वह खून से लथपथ पङा दिखा तो उन्होने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद थाना पलासिया पुलिस ने मौके पर पहुचकर कमरे का ताला तोङकर देखा तो गार्ड रामबाबू की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करना पाया गया था, जिस पर अपराध क्रमांक 355/20 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
उपरोक्त सनसनीखेज अंधेकत्ल के अज्ञात आरेापियों का पता लगाने तथा उनकी धरपकड़ करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मित्र द्वारा पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री विजय खत्री व पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा को निर्देशित किया था। उपरोक्त के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन -01 श्री जयवीरसिहं भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच इंदौर श्री राजेश दण्डोतिया व नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज इंदौर सुश्री पूर्ति तिवारी द्वारा अपनी टीमों के साथ घटनास्थल के संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर कड़ी से कड़ी जोड़कर, थाना प्रभारी पलासिया श्री विनोद दीक्षित एवं क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीमों को योजनाबध्द तरीके से अज्ञात आरेापियों का पता लगाकर अंधेकत्ल का खुलासा करन हेतु लगाया गया था ।

इस सनसनीखेज हत्याकांड की पतारसी के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त हुई थी कि  मृतक रामबाबू डेढ माह पहले शुभलाभ अपार्टमेंट मे बबलू सिसोदिया एजेंसी के मेनेजर के माध्यम से तैनात हुआ था तथा 7000 रुपये मासिक वेतन तथा 12 घण्टे सुबह 08.00 से शाम 08.00 बजे तक ड्युटी का कार्य करना तय हुआ था। मृतक मूल रुप से रायसेन जिले का रहने वाला था, तथा इन्दौर मे राजीव आवास विहार मे अपने परिवार सहित निवास करता था। मृतक के दोनो भाई भी गार्ड की नौकरी करते है पतारसाजी के दौरान पता चला कि मृतक रामबाबू के पहले इस बिल्डिंग मे महेश कैथवास नामक गार्ड काम किया करता था, तब मृतक रामबाबू ,शिवओम काम्पलेक्स मंगल सिटी के सामने गार्ड का काम करता था, किन्तु शुभ लाभ अपार्टमेंट मे महेश कैथवास  द्वारा लाकडाउन मे अपने घर चले जाने के कारण बबलू ठेकेदार द्वारा उसके स्थान पर मृतक को गार्ड की नोकरी पर रखा गया था, मृतक की पहचान इसी सिक्योरिटी एजेंसी मे काम करने वाले महेश कैथवास के जरिये हो गई थी जिससे मृतक का 7000 रुपये का लेनदेन था।
मृतक ने महेश कैथवास से 7000/- रुपये उधार लिये थे, महेश कैथवास अपने भाई के साथ सोमनाथ की जूनी चाल में किराये के मकान मे रह रहा था, उसे कोई काम नही मिल रहा था, अतः रूपयों की आवश्यकता के चलते उसने अधार दिये गये पैसे मृतक से वापस मांगे तब मृतक ने पैसे देने से इंकार कर दिया तथा उन दोनों के मध्य परस्पर कहासुनी हो गई।
        पैसे नही होने पर आरोपी जिस मकान मे किराये से रहता था, उसका किराया भी नही दे पा रहा था अतः आरोपी मृतक के पास अपने रुपये वापस लेने के उद्देशय से पहुंचा, मृतक व आरोपी दोनों कमरे मे बैठकर चाय पी, तभी उधारी के रूपये के लेन देन को लेकर दोनों में पुनः विवाद हो गया जिसके चलते आरोपी ने मृतक को पहले डंडे से मारा बाद चाकू से गला रेत कर कमरे का बाहर से ताला लगाकर भाग गया। मृतक चाकू हमेशा अपने पास रखता था, जिसका उपयोग उसने वारदात मे किया।
      आरोपी ज्ञात होने पर लगातार पतारसी करते हुये आरोपी महेश कैथवास को खण्डवा रोङ से अपने गांव खेड़ा तरफ जाते गुए वारदात के 36 घटों के भीतर ही गिरफ्तार किया गया, आरोपी यह जानता था कि इस बिल्डिंग मे ना तो कैमरा है, एवं उपर आवाज भी नहीं जाती है इसलिये उसने घटना को कमरे के अंदर अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी मे पुलिस थाना पलासिया एवं क्राईम ब्रांच की टीम की अहम भुमका रही जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नगद ईनाम देने की घोषणा की गई है।





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