इंदौर-
दिनांक 18 मई 2020- उप
पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर श्री हरिनारायण
चारी मिश्र द्वारा लाँक - डाउन आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
दिये हैं। जिस पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व
कामाण्डेंट छिंदवाडा श्री धर्मराज मीणा व
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अमित
तोलानी तथा एस डी ओ पी महू द्वारा समुचित
प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए । लाँक डाउन के दौरान ऐसी
सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ लोग एम्बुलेंस व अन्य वाहनो में अवैध शराब का
परिवहन कर रहे है । सूचना पर से दिनांक 17.05.2020 को थाना
क्षेत्र में समुचित वाहन चैकिंग लगाई गई । चेकिंग के दौरान आरोपी नंदुपुरी पिता
महादेव पुरी जाति गोस्वामी उम्र 40 निवासी फकीर मोहल्ला पीथमपुर ,
महावीर
पिता सुरेश चन्द्र शर्मा उम्र 42 निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी पीथमपुर
जिला धार को एम्बुलेंस क्रमांक UP BT 4680 से 12 बोतल ब्लेण्डर
व 12 बोतल बीयर कीमती 19000 / - की ले जाते पकडा जिनके कब्जे से
एम्बुलेंस व शराब जप्त की जाकर अपराध क्रमांक 309/20 धारा 34
( 1 ) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है ।
इसी
प्रकार थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बोरखेडी में आरोपी जगदीश पिता राजाराम
निवासी बोरखेडी के द्वारा अवैध रूप से बकरा काट कर उसके मांस का विक्रय करते पकडा
जिसके विरूद्ध लाँक डाउन का उल्लंघन करने व अवैध हथियार रखने की कार्यवाही की जाकर
एक धारदार छुरा जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 308/20 धारा
188 269 भादवि व 25 आर्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया ।
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