Monday, May 11, 2020

थाना संयोगितागंज इन्दौर के द्वारा धारा 144 द.प्र.सं. के पालन में लागू लॉक-डॉउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध जारी है कार्यवाही ...


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·         थाना संयोगितागंज पुलिस द्वारा लॉक डाउन अवधि में अवैध रूप से गुटखा, पाउच, तम्बाकू बेचते हुए बाप,बेटे को ग्राहक सहित पकड़ा.......


इंदौर 11 मई 2020- वैश्विक महामारी कोरोना की गंभीरता को देखते हुए एवम् जन सामान्य के सुरक्षार्थ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा शहर में लॉक डाउन का आदेश जारी कर धारा 144 जा. फौ. के तहत कर्फ्यू लगाया जाकर आवश्यक वस्तु की घर पहुंच सेवा के अतिरिक्त समस्त अन्य उत्पाद शराब,गुटखा,पाउच,तम्बाकू की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है........वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कर्फ्यू आदेश एवम् लॉक डाउन का कढ़ाई से पालन करवाने हेतु थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया था.......
इसी क्रम में थाना संयोगितागंज पुलिस को आज दिनांक 11/05/2020 को सूचना मिली कि 31 श्रद्धानंद मार्ग छावनी स्थित देवेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक राजेश पिता गेंदालाल बागड़ी एवम् उसका बेटा रक्षित बागड़ी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रखकर लोगो
को अवैध रूप से गुटखा,तम्बाकू बेच रहा है जो पुलिस द्वारा दबिश दी जाकर कार्यवाही कर राजेश पिता गेंदालाल बागड़ी एवम् उसके बेटे रक्षित बागड़ी दोनों निवासी 31 श्रद्धानंद मार्ग छावनी इंदौर को एवम् ग्राहक शादाब पिता शेख सलीम निवासी -40 प्रकाश का बगीचा रावजी बाज़ार इंदौर को अवैध रूप से गुटखा,पाउच,तम्बाकू बेचते खरीदते पकड़ा जिनके कब्जे से सुपारी, पान   मसाला,जर्दा,इलायची,मिनी ब्लैक के पाउच तथा  एक वाहन मो.सा. क्रमांक एमपी 09 क्यू वाई 5030 जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संयोगितागंज निरीक्षक श्री राजीव त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना संयोगितागंज के उ.नि. दीप सिंह परमार, उ.नि. मनीष सिंह गुर्जर,आरक्षक कोमल प्रसाद,आरक्षक मनोज मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।





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