आरोपियो के
विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के
प्रकरण पंजीबद्ध।
इंदौर
- दिनांक 04 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी
महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के
स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की
उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये
रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता
1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा
सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित
किया गया। जिसके तारतम्य में थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc
का
उल्लंघन कर रोड पर घूमते निम्न 02 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की
धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियों
के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1- शाहनवाज
पिता अब्दुल सलीम निवासी 284 तंजीम नगर खजराना इंदौर।
2- मोहम्मद
फिरोज उर्फ सैफू पिता अब्दुल हमीद निवासी 283 तंजीम नगर
खजराना इंदौर
इसी
प्रकार कर्फ्यू के दौरान बिना वाजिब कारण के बगैर मास्क पहने रोड पर घूमते आरोपी
ऋषि के विरुद्ध थाना पलासिया पर अपराध
क्रमांक 150/20 धारा 188 ,269,270 भादवि का
प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी कोरोना महामारी के दौरान बिना किसी
कारण के बगैर मास्क पहने आम रोड पर घूम रहा था जिससे आम जनता में बीमारी फैलने का
डर था श्डीएम इंदौर द्वारा पूर्व में आदेशित किया था की कोई भी व्यक्ति अपने घर से
बाहर नहीं निकलेगा अगर कोई जरूरत का सामान लेना हो तो जारी किए गए नंबरों पर फोन
लगाएगा फिर भी आदेशों की अनदेखी कर अकारण बगैर मास्क पहने हुए आम रोड पर घूम कर
कर्फ्यू आदेश की अवहेलना की गयी।
उक्त
कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी लॉक-डाउन
कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के
दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन
द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश
उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही
हैं।
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