Tuesday, February 18, 2020

· साकिर चाचा का गुर्गा व जितु बाबा हत्याकाण्ड का आरोपी जफर खान देशी रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार, एक बडी घटना का हुआ खुलासा, · जेल से ही साकिर चाचा के द्वारा दी गई सुपारी। · अवैध हथियार (देशी रिवाल्वर) लिये एक बदमाश क्राईम ब्रांच इन्दौर व छत्रीपुरा पुलिस की गिरफ्त मे , · एकरिवाल्वर, व एक जिंदा कारतूस जप्त




इंदौर दिन्नाक 18 फरवरी 2020- उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर शहर व्दारा शहर मे अवैध रुप से हथियार रखने वाले व खरीद फरोख्त करने वाले आरोपीयों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । उक्त निर्देष के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री सूरज वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश डंडोतिया व्दारा समस्त टीम प्रभारीयों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये ।
         क्राइम ब्रांच की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की छत्रीपुराथाना क्षेत्र के क्लाथ मार्केट मेएक व्यक्ती अवैध रुप से कमर मे एक रिवाल्वर रखे घूम रहा हैँ । उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना छत्रीपुरा पुलिस व्दारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम जफर पिता लियाकत खान उम्र 45 साल निवासी दरगह के पास लाबरिया भेरू इन्दौरका होना बताया आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर मेदाहिनी तरफ पेन्ट के नीचे एक 315 बोर कीदेशी रिवाल्वरव पेन्ट की जेब मे एक कारतुस रखा हूआ मिला जिसका लायसेंस पुछने पर न होना पाया गया जिस पर से आरोपीजफर का कृत्य धारा 25,27 भादवि का पाया जाने से छत्रीपुरा पुलिस व्दारा विधिवत् जप्त किया गया। जिस पर से थाना छत्रीपुरा द्वारा अपराध क्र.52/20 धारा 25,27 आर्मस एक्ट के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया।
आरोपी ने पूछताछ पर बताया की वह पुर्व मे साकिर चाचा गैंग का सदस्य रहा है एंव उसके थाना छत्रीपुरा व अन्नपूर्णा मे करीब आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबध्द है। आरोपी जफर साकिर चाचा के साथ वर्ष 2015 मे हुये जितु बाबा हत्याकाण्ड मे भी आरोपी रहा है। व वर्तमान मे जमानत पर बहार है। आरोपी ने पुछताछ मे बताया कि वह जनवरी 2020 मे साकिर चाचा की पत्नि वाहिदा उर्फ वंदना के कहने पर साकिर चाचा से 8 से 9 जनवरी के आस-पास मुलाकत करने क्रेन्दीय जेल रीवा गया था।जहाँ पर साकिर ने उसको साकिर के ही साथ बंद एक अन्य आरोपी इरशाद से मिलवाया। इरशाद के द्वारा आरोपी जफर को जावेद उर्फ जग्गु जो की लडके की शादी के लिये पेरोल पर जेल से बहार आया था, उसकी 20 लाख की सुपारीजावेद उर्फ जग्गु को मारने के लिये इरशाद ने दी। आरोपी जफर को इरशाद के द्वारा बताया की बहार जाकर मेरी पत्नि पूजा वर्मा उर्फ रेशम से मिल लेना वो तुम्हे सब कुछ समझा देगी। जफर ने जब पूजा उर्फ रेशम से मुलाकत कि तो पूजा के द्वारा जफर को जावेद उर्फ जग्गु की हत्या करने के लिये 20 हजार रूपये एडवांस,दो रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतुस व एक होण्डा शाईन बाईक दि गयी। जावेद उर्फ जग्गु की रेकी करने के लिये पूजा उर्फ रेशम के द्वारा आरोपी जफर को एक लडके अमन से मिलवाया। अमन ने आरोपी जफर को जावेद के घर से आने जाने व मार्केट मे घुमने की सभी जगहो पर रेकी करवाई। आरोपी जफर कुछ दिन वही पर रह कर रेकी करता रहा व दिनांक 27 जनवरी को आरोपी जफर ने अपने एक अन्य साथी अकील पिता असलम शेख उम्र35 साल नि.25 जोशीपुरा देवास को भी फोन करके रीवा बुलाया व अगले दिन 28 जनवरी को दिन के समय जैसे ही जावेद उर्फ जग्गु गोस्वामी एक्सरे चौराहेस्थित हब्बु की पान की दुकान पर पान खाने के लियेआया तभी जफर ने अपने साथी अकील के साथ एक होण्डा शाईन बाईक से पिछे से जाकर उसके ऊपर एक राऊण्ड फायर किया। गोली जावेद को लगी ओर वह घायल हो गया। मौका देख कर दोनो आरोपी वह सेफरारा हो गये।आरोपी जफर अपने साथी अकिल के साथ भाग कर बाईक बस स्टेशन पर ही पार्क करके सतना के लिये बस पकड कर रवाना हो गया। सतना से ट्रेन के द्वारा दोनो इंदौर आ गये।उक्त घटना का पता करने पर पाया कि घटनारीवा जिले केअमहिया थाना अपराध क्रं.33/20 धारा 307,34 भादविकी है। घटना दिनांक से ही दो अज्ञात आरोपी फरार है।
आरोपी जफर से अन्य मामलो मे भी पूछताछ की जा रही है व घटना मे शामिल अन्य लोगो के बारे मे भी जानकारी ली जा रही है ।




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