Tuesday, January 21, 2020

फर्जी तरीकें से कालोनी विकसित कर बेचनें वाले प्रकरण का फरार भू माफिया कमल सोलंकी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में



इंदौर- दिनांक 21 जनवरी 2020- श्री महालक्ष्मी नगर भूखंड विकास समिति इंदौर आवेदक अरुण पिता राजेंद्र नाथ सक्सेना निवासी 186 श्रीनगर एक्सटेंशन इंदौर व अन्य द्वारा शिकायत आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत किया की उनके द्वारा श्री देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर से भूखंड खरीदे थे। उक्त प्लॉटों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर वैभव लक्ष्मी नगर कॉलोनी विकसित कर प्लाट अन्य को बेच दिए गए ।
                शिकायत जांच पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले पिता चुन्नीलाल तिरोले निवासी 307/3 मालवीय नगर इंदौर, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, राकेश पांडे, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भारत रघुवंशी द्वारा साथ मिलकर उक्त प्लॉटों का सौदा कर रुपए प्राप्त किये तथा फर्जी नोटरी कर प्लाट बेच कर धोखाधड़ी की गई हैं।
                उक्त पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले पिता चुन्नीलाल तिरोले निवासी 307/3 मालवीय नगर इंदौर, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, राकेश पांडे, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भारत रघुवंशी के विरुद्ध अपराध धारा 420,467, 468, 471,120 b, 34 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
                प्रकरण में दौराने विवेचना पूर्व में आरोपी रामकृष्ण पिता चुन्नीलाल तिरोले उम्र 50 साल निवासी साईं श्रद्धा पैलेस खजराना इंदौर, मनोज पिता रामचरण नागर उम्र 44 साल निवासी धीरज नगर इंदौर, राजेश पिता किशोर राठौर उम्र 42 साल निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर व हेमंत पिता अयोध्या यादव निवासी 2/2, नंदानगर इंदौर की विधिवत गिरफ्तार ली गई।  प्रकरण के अन्य आरोपी कमल पिता भैरूलाल सोलंकी उम्र 44 साल निवासी 117 -118 श्री कृष्ण विहार कॉलोनी खजराना इंदौर को मुखबिर सूचना पर से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में शेष आरोपीयो की तलाश जारी है।
                उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक आनंद राय की सराहनीय भूमिका रही।



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