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म0प्र0, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा,
चंदीगढ, दिल्ली एवं उ0प्र0 के
लोगों के साथ ऑनलाईन ठगी की वारदातें करना कबूला।
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आरोपी को पुणे से दविश देकर किया
क्राईम ब्रांच इंदौर ने गिरफ्तार।
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गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 10
हजार रूपये के ईनाम की उद्घोषणा।
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instagram के माध्यम से
मोबाईल, लैपटाप, गाड़ी, तथा
अन्य सामग्री बेचने के विज्ञापन डालकर, एडवांस राशि जमा
कराकर ठगता था आरोपी।
इंदौर दिंनाक 25 नवंबर 2019- वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र इंदौर (शहर) व्दारा आनलाईन ठगी तथा साबर अपराधों
के प्रकरणों में फरार चल रह अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर उनकी धरपकड़
करने हेतु तथा ऐसी गिरोहों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को
निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशो के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
इंदौर श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच
श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया जाकर ठगी करने
वाली गिरोहों की धरपकड़ करने हेतु समुचित
दिशा निर्देश दिये गये ।
वर्ष
2018 एवं वर्ष 2019 मे इंस्टाग्राम, फैसबुक,
olx पर
पीड़ित व ठगोरों के मध्य हुये संपर्क के जरिये ठगी के सैकड़ों मामले संज्ञान में आये
थे जिनके परिपेक्ष्य में थाना अपराध शाखा मे अपराध क्रमाँक 06/18
धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 66 आईटी एक्ट तथा
वर्ष 2019 मे अपराध क्रमाँक 04/19 धारा 419 420 467 468 471 120 बी
भादवि का कायम किया गया था जिसमें 100 से अधिक लोगों की ठगी के मामलों में
पहचान सुनिष्चित की जाकर उन्हें आरोपी बनाया गया है। इसी प्रकार के अपराध में फरार
आरोपी रोहन वर्मा की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला इंदौर द्वारा 10000/-
रूपए
के ईनाम की उदघोषणा जारी की गई थी जिसकी पतासाजी करते हुये क्राईम ब्रांच की
टीम पुणे महाराष्ट्र के लिये रवाना हुई
जहां से आरोपी के संबंध में जानकारी संकलित कर पुणे के वर्जे क्षेत्र मे दबिश दी
गयी जहां से आरोपी रोहन पिता राकेश वर्मा हाल निवासी अन्नपूर्णा परिवार, अतुल
नगर थाना वर्जे क्षेत्र, पुणे महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी
से पूछताछ करने पर उसके व्दारा जुर्म करना स्वीकार किया गया तथा ठगी की जमा की गई
राशि से संबंधित खाता भी आरोपी के नाम से होना पाया गया जिसका, ATM कार्ड
उसके पास से बरामद हुआ है। आरोपी को अपराध क्रमाँक अपराध क्रमाँक 06/18
धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 66 आईटी एक्ट मे
गिरफ्तार किया गया तथा घटनाक्रम मे लिप्त अन्य लोगों के नाम आरोपी ने कबूले है
जिससे संदिग्ध व्यक्तियों के संबध मे विस्तृत पूछताछ जारी है।
आरोपी
बीबीए फाईनल ईयर का विधार्थी है तथा पुणे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज में
रंगबाजी के लिये खर्चे के लिये पैसों की आवष्यकता होने पर वह ऐसे विज्ञापन डालकर
लोगों को झांसे में लेकर ठगता था आरोपी ने वर्ष 2016 से ठगी की
वारदातें करना कबूला जिससे बेंक खाते के स्टेटमेण्ट से भी लाखों रूपये के लेन देन
की शौहरत मिली है। आरोपी ठगी से प्राप्त पैसों से पार्टी करता था मंहगे होटलों में
खाना खाने का शौकीन है तथा पैसों से गैजेट्स व अन्य आनलाईन शॉपिंग कर लेता था।
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