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सीमावर्ती जिलों के तस्कर, इंदौर
में करते हैं गांजा सप्लाय।
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स्थानीय तस्करों की सहायता से पुड़िया
बनाकर, मोटी कीमत में बेचते हैं गांजा।
इन्दौर
दिनांक 26 अगस्त 2019 - अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी
करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु मादक पदार्थों के विरूद्ध
पुलिस मुखयालय भोपाल द्वारा प्रदेश भर में अभियान ''प्रहार''
जारी
किया गया है। उक्त अभियान के तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन
मिश्र इन्दौर (शहर), द्वारा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों की
पहचान सुनिश्चित कर, उनकी धरपकड़ हेतु इंदौर पुलिस के अधिकारियों को
दिशा निर्देश जारी किये गये थे। पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के
निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा
क्राईम ब्रांच के समस्त टीम प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी
करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश
दिये गये।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में
पतासाजी तथा सूचना संकलन के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को ऐसे आरोपियों के संबंध
में सूचना मिली जोकि अवैध मादक पदार्थ बेचकर लोगों को नशा करने का आदी बना रहे थे
तथा उनके भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रहे थे ज्यादातर ऐसे नशा करने वाले
आरोपी नशे की हालत में कई बार जघन्य अपराधों को भी अंजाम देते हैं अतः इस दिशा में
मादक पदार्थों के विरूद्ध अभियान प्रहार के तहत पतारसी के दौरान पुलिस टीम को यह
सूचना मिली थी कि इंदौर शहर में सीमावर्ती जिलों के तस्करों द्वारा लगातार बड़ी
मात्रा में अवैध रूप से गांजा सप्लाय किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा ऐसे
तस्करों पर निगरानी रखना शुरू की गई। इसी तारतम्य में मुखबिर से ज्ञात सूचना के
आधार पर क्राईम ब्रांच इंदौर एवं थाना सेन्ट्रल कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम
द्वारा घेराबंदी आरोपी भरत पिता बाबू गड़ा उम्र 30 साल निवासी
ग्राम इमलीपाड़ा तहसील बदनावर जिला धार को पकड़ा गया जोकि बाह्य जिलों से गांजा
तस्करी कर इंदौर एवं इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में मोटे दामों में बेच रहा था।
आरोपी भरत से अवैध गांजा जप्त कर, थाना
सेन्ट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 191/19 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट
के तहत प्रकरण कायम कर अभिरक्षा में लिया गया जिसने प्रांरभिक पूछताछ में बताया कि
वह, उसके परिचित अंशुल नामक व्यक्ति को गांजा सप्लाय करने आया था।
आरोपी भरत से प्राप्त सूचना के आधार पर
आरोपी अंशुल पिता मधुकर भालेराव उम्र 19 साल निवासी 84 पिपलियाहाना
काकड़ तिलक नगर इंदौर को क्राईम ब्रांच व थाना छोटी ग्वालटोली पुलिस की संयुक्त
कार्यवाही में पकडा़ गया आरोपी अंशुल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/19
धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया। दोनों आरोपियों के
कब्जे से अलग अलग कार्यवाहियों में लगभग 05 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है।
आरोपियों
से प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी भरत गड़ा गांव में ही खेती किसानी का
काम करता है एवं आरोपी अंशुल इंदौर शहर में केटरिंग का काम करता है। उपरोक्त दोनों
पूर्व से ही परिचित हैं जिसमें आरोपी भरत अन्य जिलों से गांजा खरीदकर लाकर आरोपी
अंशुल के हवाले से इंदौर में खेरीज में अवैध तरीके से आपराधिक किस्म के लोगों को
मंहगे दामों में बेचता था। आरोपी भरत भी गांजे की तस्करी में कमीशन की मोटी रकम
लेता था।
आरोपीभरत
अन्य जिलों के जिन लोगों से गांजा खरीदकर लाता था उनके संबंध में विस्तृत पूछताछ
कर तस्दीक की जावेगी। नेटवर्क पतारसी के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता उजागर होने
पर उनके विरूद्ध भी वैद्यानिक कार्यवाही
की जायेगी। अभियान प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में संलिप्त
आपराधिक तत्वों के विरूद्ध क्राईम ब्रांच इंदौर की इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी
जारी रहेगी।
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