Ø अलीराजपुर,
झाबुआ व खरगौन के तस्करों से धार का
रहने वाला गणपत खरीदता था थोक में गांजा, बाद में करता था
अन्य खेरची विक्रेताओं को सप्लाय।
Ø नशे के आदी युवा, विद्यार्थियों, व्यापारियों, तथा अन्य आपराधिक
किस्म के लोगों को, पुड़िया बनाकर चार गुना कीमत में बेचता था गांजा।
Ø दोनो आरोपियों से कुल 03 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद।
इन्दौर- 23 जुलाई 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर
में अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश
लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया
है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश
गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र
सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही
करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राईम ब्रांच द्वारा अवैध मादक
पदार्थाें की गतिविधियों में संलिप्त अपराधिक तत्वों के बारे में सूचना संकलन हेतु
मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जिसमें
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र
के माध्यम से सूचना मिली कि बेटमा थाना क्षेत्र स्थित सागौर कुटी रोड बायपास पर 02 व्यक्ति पोटली में
गांजा भरकर बेचने की फिराक में घूम रहे है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने
थाना-बेटमा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये 02 व्यक्तियों को सागौर
कुटी से घेराबन्दी कर संदेह के आधार पर पकड़ा जिन्होंनें अपने नाम 01. धर्मेंन्द्र पिता
दारासिंह धाकड उम्र-33 वर्ष निवासी-ग्राम ओरंगपुरा थाना-बेटमा, इन्दौर व 02. गणपत पिता मुन्ना
जाति भील उम्र-25 साल निवासी-ग्राम रलायता थाना-कानवन, जिला धार का होना बताये।
उक्त दोनों आरोपियों को संदेह के आधार पर मौके पर तलाशी लेने पर
उनके कब्जे से हरे रंग का तीव्र गंध वाला पदार्थ बरामद हुआ जिसका परीक्षण करने पर
उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र के
कब्जे से कुल 01 किलो 300 ग्राम गांजा व आरोपी गणपत पिता मुन्ना के पास से 02 किलो 100 ग्राम गाँजा (अवैध
मादक पदार्थ) कुल 03 किलो 400 ग्राम बरामद हुआ उक्त दोनों आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ गांजा
रखने के संबंध मे लायसेंस तलब किया गया जो आरोपियों द्वारा नहीं होना बताया गया।
आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर दोनों आरोपियों के विरुध्द थाना-बेटमा
मे अपराध क्रमांक- 343/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अतंर्गत प्रकरण
पंजीबध्द किया गया था।
आरोपी धर्मेन्द्र ने पूछताछ पर बताया कि वह ग्राम ओरंगपुरा
थाना-बेटमा, इन्दौर का रहने वाला है तथा वह पेशे से रोजनदारी पर मजदूरी का काम
करता है। आरोपी ने गत 03 माह से अवैध रूप से गांजा बेचना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि
वह नशा करने के आदी व्यक्तियों,
विद्यााथिर्याें युवाओं तथा आपराधिक
किस्म के लोगों को पुड़िया बनाकर गांजा बेचता था। आरोपी अपने साथी गणपत से प्रति
किलो के हिसाब से गांजा खरीदता था जोकि छोटी मात्रा पुड़िया बनकर नशेड़ियों को इंदौर
शहर व इसके आसपास के गांवो में बेच देता था। आरोपी धर्मेन्द्र पर पूर्व से ही
मारपीट के 02 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
आरोपी गणपत पिता मुन्ना पेशे से खेती, तथा मजदूरी का काम
करता है। आरोपी ने बताया कि विगत 06 माह से गांजा बेच रहा था आरेापी गणपत
झाबुआ अलीराजपुर तथा खरगौन के लोगों से थोक में गांजा खरीदता था जोकि किलो के
हिसाब से अन्य फुटकर तस्कर क्रेताओं को गांजा बेच देता था। आरोपी गणपत, आरेापी धर्मेन्द्र
को गांजा स्पलाय करता था जोकि खेरची कीमत पर बेचकर मोटी रकम कमाते थे।
आरोपी अन्य किन लोंगो से अवैध गांजा खरीदते थे तथा किन-किन लोगों
को सप्लाय करते थे इस संबंध में पुलिस रिमांड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी
तथा अन्य लोगों के नाम सामने पर उनके विरुध्द भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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