Monday, May 6, 2019

दुष्कर्म के प्रकरण में फरार व उद्घोषित ईनामी आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।



·        हार्डवेयर व्यापारी ने कई वर्ष तक शादी का झांसा देकर बनाये थे युवती के साथ शारीरिक संबंध।
·        शादी से मना करने पर युवती ने की थी पुलिस से शिकायत, मामला पंजीबद्ध होते ही फरार हो गया था आरोपी।
·        आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 10 हजार के ईनाम की उद्घोषणा।

इंदौर- 06 मई 2019- इंदौर जिले के विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपियों की पतारसी कर, उनकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर  श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र  द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देषों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारियों को फरार आरोपियों के संबंध में सूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे। 

          इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि  महिला थाना जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 72/19 धारा 376, 376 (2) एन, 323, 294, 506 भादवि में आरोपी जयदीप सिंह खनूजा फरार चल रहा है, जोकि फरारी काटने के लिये लिये अपने घर से भागा हुआ है तथा इंदौर में ही आजादनगर क्षेत्र में छुपकर फरारी काट रहा है। प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने महिला थाने की पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये थाना आजादनगर क्षेत्र से उपरोक्त फरार आरोपी को तलाश कर धरदबोचा जिसने अपना पूरा नाम जयदीप पिता गुरजिन्दर सिंह खनूजा उम्र 30 साल निवासी 175 बृम्हपुरी कालोनी भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवरकुआ इंदौर को होना बताया। 

        आरोपी प्रकरण की फरियादिया के साथ पिछले लगभग 5 वर्ष से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा लड़की द्वारा शादी का प्रस्ताव रखने पर बार बार बहाने बनाकर युवती को बहला फुसला कर शादी करने से टालता रहा। आरोपी ने युवती से शादी करने का का वादा कर कई बार दुष्कर्म किया , लेकिन लड़के द्वारा शादी करने का मना करने पर  लड़की ने उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की बता कही तो आरोपी जयदीप ने युवती से बातचीत करना बंद कर दिया और अपने घर से बाहर कहीं अन्यत्र जाकर रहने लगा। आरोपी जयदीप खनूजा के संबंध में जब कोई जानकारी युवती को नहीं मिली तो उसने अपनी पीड़ा महिला पुलिस थाने उपस्थित होकर पुलिस को सुनाई जिस पर से आरोपी जयदीप के विरूद्ध महिला थाना में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 72/19 धारा 376, 376 (2) एन, 323, 294, 506 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम होने की सूचना उसको ज्ञात होने पर वह शहर छोड़कर कहीं बाहर जाने की योजना बना रहा था तथा वर्तमान में थाना अजादनगर क्षेत्रांतर्गत छुपकर फरारी काट रहा था।

प्रांरभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी तथा फरियादिया दोनों एक साथ किसी जिम में जाते  थे जहां दोनों की परस्पर जान पहचान हुई तथा धीरे धीरे उनकी दोस्ती परस्पर प्रेम संबंध में परिवर्तित हो गई। प्रेम संबंध होने से आरोपी तथा युवती ने परस्पर विवाह करने की चर्चा की जिसमें आरोपी जयदीप ने युवती से शादी करने का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाकर उसकी आबरू लूट ली तथा बाद में युवती के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा कर रफूचक्कर हो गया।

आरोपी को पकड़कर महिला थाना जिला इंदौर के सुपुर्द किया गया जहां आरोपी के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसकी मैकेनिक नगर में हार्डवेयर की दुकान है तथा वह बी कॉम तक पढ़ा लिखा है।



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