इन्दौर- 29 अप्रेल 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन
में इंदौर पुलिस द्वारा संचालित की जा रही ’’सिटीजन कॉप’ एण्ड्रायड फोन
एप्लीकेशन के विषय में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के
मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच इंदौर में सिटीजन कॉप एप्प पर प्राप्त शिकायतों पर
त्वरित उचित वांछनीय वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को दिशा निर्देश
जारी किये गये थे।
सिटीजन कॉप में गुम मोबाईल फोन की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही
करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम को माह अप्रैल 2019 की शिकायतों का निराकरण करते हुये
महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। गुम मोबाईल फोन जो कि इंदौर, प्रदेश, तथा देश के विभिन
शहरो में चल रहे थें, उन्हें बरामद किया गया। कुल 61 मोबाईल फोन जप्त किये गये हैं जिसमें
हजारों रूपयें की कीमत के मंहगे मोबाईल फोन शामिल हैं। बरामद मोबाईल फोन में 1 एप्पल आईफोन, 1 वन प्लस, 17 सेमसंग, 12 ओप्पों, 08 वीवों, 14 रेडमी, 02 नोकिया, 02 मोटोरोला, 01 एचटीसी, 02 हॉनर, 01 लिनोवो कम्पनीयों
के हैं।
इंदौर पुलिस क्राईम ब्रांच ( CRIME BRANCH ) द्वारा संचालित की
जा रही ’’सिटीजन कॉप’ ( CITIZEN COP
APPLICATION ) वास्तव में एक ANDROID PHONE APPLICATION है जिसे आमजन द्वारा GOOGLE PLAY STORE के माध्यम से
डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्पलीकेशन में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के
संपंर्क के अलावा, अन्य महत्वपर्ण फीचर किसी घटना के संबंध में सीधे ऑनलाईन शिकायत
अथवा पुलिस तक सूचना पहुंचाये जाने हेतु REPORT AN INCIDENT और किसी वस्तु के
चोरी अथवा गुम होने पर पुलिस में ONLINE COMPLAINT दर्ज कराये जाने
हेतु REPORT LOST ARTICLE की सुविधा मुहैया कराई गई है। Report lost article में मोबाईल फोन
अथवा अन्य वस्तु के गुमने पर सीधे इस फीचर के माध्यम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज
कराई जा सकती है, जिसमें आवेदक को आनलाईन ही शिकायत क्रमांक सहित रिपोर्ट से संबंधित
रसीद प्राप्त होती है जिसका उपयोग वह मोबाईल में गुम हुई सिम को बंद कराने, अथवा नई सिम
प्राप्त करने के लिये कर सकता है इसकी कार्यप्रणाली की ऑनलाईन पद्धति होने से
आवेदक को थाने अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगें। आवेदक द्वारा की
गई संपत्ति गुम/चोरी होने की शिकायत पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा ऑनलाईन शिकायत
के परिपेक्ष्य में पतारसी की जाती है जिसके परिणामस्वरूप 01 जनवरी 19 से माह अप्रैल तक 3586 शिकायतें प्राप्त
हुई जिनमें कार्यवाही करते हुये 1217
मोबाईल पतारसी की जाकर आवेदकों को
उनके मोबाईल थानों के माध्यम से सुपुर्द किये गये हैं। 61 मोबाईल फोन आवेदकों
को पुलिस कंट्रोल रूम में सुपुर्द किये जा रहे हैं, जिससे आमजन में ऑनलाईन शिकायत के
प्रति जागरूकता आए तथा यह विश्वास हो कि ऑनलाईन शिकायत के माध्यम से भी उनकी गुम
वस्तु प्राप्त हो सकती हैं।
गुम मोबाईल फोन की शिकायतों मे कार्यवाही करते हुये यदि आवेदक का
मोबाईल फोन गुम होने के बाद चलना नही पाया जाता हैं, या फिर किसी वजह से खराब हो जाता हैं
तो ऐसी स्थिति में मोबाईल सर्च नही हो पाता हैं। आवेदकों द्वारा अन्य गुम सामग्री
की ऑनलाईन शिकायत भी सिटीजन कॉप एप पर की जा सकती हैं। मोबाईल फोन गुम होने के बाद
अगर उपयोग नही किया जाता हो तो उसे ढुढंना सम्भव नही हैं।
’’इंदौर पुलिस द्वारा
आमजनता से यह अपील की जाती है कि ’’सिटीजन कॉप’ एण्ड्रायड फोन
एप्लीकेशन का उपयोग कर आपराधिक गतिविधयों की सूचनायें तथा इससे संबंधित शिकायतें
घर बैठे सीधे ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से पुलिस तक पहुचायें यह ना केवल आपकी समय
की बचत करेगा बल्कि आपकी शिकायतों अथवा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये
पुलिस को मदद प्रदाय करेगा।’’
मोबाईल गुमने/चोरी होने पर शिकायत करने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया
से अपनी शिकायत दर्ज करें (PROCESS
OF COMPLAINT )।
·
प्ले स्टोर से
सिटीजन कॉप एप डाउनलोड करें (DOWNLOAD) ।
·
खोए/चोरी की शिकायत
विकल्प का चयन करें ( SELECT
OPTION ) ।
·
एग्री करें ( AGREE ) ।
·
खोई/चोरी हुई वस्तु
का चुनाव करें- MOBILE+SIM
CARD(SELECT) ।
·
पूर्ण फार्म भरें (
FILL COMPLETE FORM )।
·
बिल/थाने की शिकायत
कॉपी की फोटो अपलोड करें एवं वैकल्पिक नंबर दर्ज करें (UPLOAD PHOTO ) ।
·
सबमिट करे (SUBMIT ) ।
·
कन्फर्म करें (CONFIRM) ।
·
कंप्लेन नंबर सेव
करें (SAVE ) ।
·
मोबाईल मिलने पर
आपके द्वारा शिकायत में दर्ज ALTERNATE मोबाईल नम्बर पर
सूचित किया जायेगा ।
इंदौर पुलिस द्वारा जन सामान्य से यह अपील की जाती है कि आपके आस
पास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने का पता चलता है या आप किसी भी संदिग्ध
गतिविधि को देखते है, तो इंदौर पुलिस द्वारा संचालित की जा रही हेल्पलाईन के
मोबाइल नंबर 7049124444, 7049124445
पर तुरंत सूचना दें, जिससे की अपराधिक
गतिविधियो को रोककर उन पर अंकुश लगाया जाकर आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही
की जा सके।
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