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- · आरोपी गुजरात से लाकर इन्दौर में सप्लाय करता था प्रतिबंधित सायरप।
- · जेल से छूटने के बाद पुनः करने लगा था आरोपी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री।
- · आरोपी के कब्जे से 175 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स सायरप सहित डुओ गाड़ी जप्त।
इंदौर- दिनांक 29 सितंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा
शहर मे अवैध मादक पदार्थ की खरीदी ब्रिकी व इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु इनमें संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये इंदौर
पुलिस को निर्देशित किया गया हैं । उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच
श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे
प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये ।
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि
एक व्यक्ति रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मोती तबेला के पास अवैध रूप से कोरेक्स
सायरप (मादक पदार्थ) बेचने के लिये से घूम रहा हैं। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच
की टीम द्वारा थाना रावजी बाजार पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही करते हुये मुताबिक
सूचना के घेराबंदी कर एक संदेही व्यक्ति को पकड़ा, जिसने पुलिस पूछताछ में अपना नाम पवन
पिता रामचन्द्र सोनगरा उम्र 28 साल नि, 892 भागीरथपुरा इंदौर का होना बताया। आरोपी के पास उसकी डुओ गाड़ी क्रमांक
एमपी-09/यूएफ-0208 पर रखी बोरी की तलाशी लेने पर उसमें कोरेक्स नाम की सायरप रखी मिली
जिसके संबंध में ज्ञात हुआ कि उक्त सायरप बिना चिकित्सक की परामर्श के बेचने की
अनुमति नहीं है तथा उक्त सायरप की बिक्री पर सरकार व्दारा प्रतिबंध लगाया गया हैं।
पकड़े गये व्यक्ति से उपरोक्त दवा, खरीदने/बेचने के संबंध में लायसेंस तलब
करने पर आरोपी ने दवा का व्यापारिक उद्देश्य से अवैध रूप से स्वयं के पास रखना
बताया जिस पर से आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की परिधि मे आने से आरोपी
के कब्जे से 175 बोतल कोरेक्स सायरप की कीमती करीबन 35000 रुपये एवं आरोपी की गाड़ी क्रमांक डच्
एमपी-09/यूएफ-0208 को विधिवत् जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध
थाना रावजी बाजार मे अपराध क्रमांक 306/18 धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं
मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक
कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी पवन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह मूलतः इन्दौर का निवासी
है तथा कक्षा 8 वीं तक पढ़ा है। आरोपी ने बताया कि वह विगत दो सालों से अवैध रूप से
कोरेक्स सायरप बेचने का काम कर रहा है जबकि पूर्व में आरोपी दवा बाजार मे हम्माली
का काम करता था , इसी दौरान आरोपी की पहचान गुजरात के रहने वाले संजय नामक व्यक्ति से
हुई थी। आरोपी ने बताया कि संजय ने उसे पिछले साल 10 पेटी कोरेक्स सायरप बेचने के लिये दी थी
जिनको बेंचने के दौरान नारकोटिक्स थाने की पुलिस द्वारा आरोपी पवन को दिनांक 20/9/17 को पकड़ा गया था जिसके
कब्जे से तत्समय कोरेक्स सायरप व अल्फाजोलम की टेबलेट को नारकोटिक्स विंग की टीम
ने जप्त की थी, तथा आरोपी के विरूद्ध थाना नारकोटिक्स में अपराध क्रमांक 26/17 धारा 8/21, 8/22 स्वाःपक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अपराध
पंजीबध्द कर आरेपी को जेल भेज दिया था।तत्समय आरोपी उक्त प्रकरण में 01 वर्ष तक से जेल मे
निरुध्द था परंतु दिनाँक 14/8/18 को जेल से छूटते ही उसने कोरेक्स सायरप बेचने का कार्य पुनः प्रारंभ
कर दिया था जिसकी सूचना क्राईम ब्रांच की टीम को मिलने पर आरेपी को गिरफ्तार किया
गया है। आरोपी ने बताया कि वह
दो गुने दामों मे उक्त प्रतिबंधित दवा
बेचाता था। उसने बताया कि कोरेक्स सायरप का नशा अकल्पनीय होता है जिसका नशा करने
के बाद व्यक्ति के दिमाग में जुनून सवार हो जाता है।
आरोपी अन्य किन किन लोगों से सायरप खरीदकर इनकी कहां कहां खपत करता
था इस संबंध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है अन्य लोगां के नाम सामने पर
उनके विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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