v अरोपीगण, सुने
घरों की रैकी कर करतें थे चोरी ।
v आरोपियों
पर चोरी व नकबजनी
के पूर्व में भी हैं कई अपराध पंजीबद्ध, चोरी का माल
खरीदने वाला भी धराया ।
इन्दौर-दिनांक
23 अगस्त 2018- शहर में हो रही चोरी/नकबजनी की वारदातों पर नियंत्रण रखने, तथा
पूर्व में घटित हुये चोरी/नकबजनी के प्रकरणों में संलिप्त आरोंपियों की पतारसी कर
माल मश्रूका बरामद करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक (मुखयालय), श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन
में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच, श्री अमरेन्द्र
सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की सभी टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही तथा
माल-मुलजिम की पतारसी करने वाबत् समुचित दिशा निर्देश दिए गए।
उक्त निर्देश पर नकबजनी की वारदातों को
अंजाम देने वाले आरोपियों की पतारसी के दौरान क्राईम ब्रांच, इंदौर
की पुलिस टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना चंदननगर क्षेत्र
में कुछ लोग चोरी के मोबाईल, लैपटॉप, आदि बेचने की
फिराक में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की
टीम द्वारा थाना चंदननगर क्षेत्र में उपरोक्त आरोपियों की पतारसी की गई। पुलिस टीम
को मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के आधार पर कुछ लोग दिखे जिनकी घेराबंदी करने पर वे
लोग भागने का प्रयास करने लगे किंतु पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक करतें हुए
संदेही 01. जितेन्द्र उर्फ जीतु उर्फ पच्चीस पिता धीरज कुमावत उम्र-24 वर्ष
नि.-राजनगर इन्दौर, 02. कैलाश पिता उमाशंकर साल्वी उम्र-36 वर्ष
नि.-1298 राजनगर इन्दौर, 03. विष्णु उर्फ गोलू पिता रमेश
प्रजापत उम्र 30 वर्ष नि.-470 शीतल नगर बाणगंगा इन्दौर को राजनगर मोंहल्ला चंदननगर
थाना क्षेत्र से धरदबोचा। संदेहियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से मौके से
लैपटॉप मिला जिसके संबंध में पूछताछ करने पर संदेहियों ने उपरोक्त माल चोरी का होना
बताया। उपरोक्त आरोपियों से उक्त लैपटॉप जप्त किया जाकर उन्हें विधिवत् थाना-चंदन
नगर के अपराध क्रमांक-638/18 धारा- 457, 380 भा.द.वि. में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस पुछताछ पर आरोपियों ने बताया कि माह मई में जब नगर निगम कर्मचारी काम के
सिलसिले में बाहर गया था तब रैकी कर उन्होंनें उक्त लैपटॉप उसके घर में घुसकर चोरी
किया था। बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर क्राईम ब्रांच व थाना चंदननगर पुलिस की टीम
द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की गई जिसमें आरोपियों ने थाना द्वारिकापुरी के
अपराध क्रमांक क्रमांक-298/18 धारा-379 भा.द.वि. में चोरी गये मोबाईल फोन की
वारदातों को अंजाम दिया जाना भी कबूल किया। आरोपियों की निशानदेही पर थाना
द्वारकापुरी के प्रकरण में चोरी गये 01 मोबाईल फोन को बरामद किया गया बाद विस्तृत
पूछताछ में आरोपियों ने मोबाईल चोरी की अन्य वारदातों को अंजाम दिया जाना कबूल
किया जिनके पास से कुल चोरी नकबजनी के कुल 07 मोबाईल फोन तथा व एक एच.पी. कम्पनी
का लेपटॉप जप्त किया गया है। आरोपियों से बरामद किये गये चोरी के अन्य 06 मोबाईल
फोन के संबंध में पतारसी की जा रही है। उपरोक्त मोबाईलों के संबंध में संबंधित
थानों एवं अपराधों की जानकारी ज्ञात की जाकर बरामद किये गये मोबाईल संबंधितों के
सुपुर्द किये जायेगें।
आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू उर्फ पच्चीस रात
को गार्डन व बस स्टॉप पर सो जाया करता है। आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर पूर्व में
चोरी और मार-पीट जैसे थाना-चंदन नगर में 06 तथा थाना-एरोड्रम में 02, कुल-08
अपराध पंजीबद्ध है।
आरोपी कैलाश पिता उमाशंकर राजनगर, इन्दौर
का रहने वाला है एवं स्कूली वाहन चलाने का काम करता है। आरोपी कैलाश व जितेन्द्र
विगत करीब 10 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। आरोपी कैलाश चोरी ने बताया कि उसने
आरोपी जितेन्द्र के साथ मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया है। आरोपी जितेन्द्र व
कैलाश ने बताया कि वह दोनों चोरी का सामान आरोपी विष्णु उर्फ गोलू पिता रमेश को कम
दामों में बेच देते थे जोकि आरोपी विष्णु, मारोठिया बाजार इन्दौर में काम करता है
व आरोपियों से चोरी का सामान खरीदता था।
उक्त आरोपियों द्वारा शहर में अन्य किन-किन
जगहों पर चोरी की वारदातें की गई हैं, व आरोपियों ने किन-किन जगहों पर
किन-किन व्यक्तियों को माल बेचा है, इस संबंध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ
की जाकर अन्य वारदातों का पतारसी की जा रही है ।
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