इन्दौर-दिनांक
23 अगस्त 2018- चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा
चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, अनाधिकृतरूप
से हूटर एंव प्रेशर हार्न लगे हुए वाहनों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये ऐसे
अनाधिकृत हूटर एंव प्रेशर हार्न वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश
दिये गये है। जिसके परिपालन में पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर द्गाहर श्री
हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मौहम्मद यूसुफ कुरैशी के
मार्गदर्शन में यातायात पुलिस इन्दौर व्दारा शहर के विभिन्न स्थानों पर ऐसे
अनाधिकृत हूटर एंव प्रेशर हार्न वाले वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
उक्त अभियान के दौरान पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2) के
अन्तर्गत, 238 हूटर/प्रेशर हार्न लगे वाहनों पर कार्यवाही की
जाकर समन शुल्क राशि 1,04000 रूपये ली गई। इन्दौर यातायात पुलिस यह
हिदायत देती है कि ऐसे सभी वाहन चालक जो अवैधानिक रूप से हूटर/प्रेशर हार्न का
उपयोग कर रहे है, तत्काल उसे हटा ले एवं पुलिस की कार्यवाही से
होने वाली असुविधा से बचें।
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