इन्दौर-
दिनांक 28 अप्रैल 2018- पुलिस थाना क्षिप्रा पर दिनांक 26.04.18 को
संतोष कुमार पिता गोपालसिंह राजपुत उम्र 35 साल निवासी राऊखेडी वैशाली ढाबा
इन्दौर ने सुचना दर्ज करवाई कि दिनांक 26.04.18 को रात्री 8-9
बजें एस के एस विद्यार्थी रेस्टोरेंट एंड भोजनालय के मालिक सरोज कुमार सिंह निवासी
ग्राम सुल्लाखेडी ने अपने होटल पर काम करनें वाले महेंदर शाह पिता छोटन शाह उम्र 50
साल निवासी मौकामा जिला पटना बिहार हाल मुकाम एस के एस भोजनालय को लुना की चाबी
मागनें की बात पर विवाद कर लोहे के पाइप एवं लातघुसों से मारपीट की जिससें उसकी
मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना क्षिप्रा पर मर्ग क्र. 03/18
धारा 174 जा.फौ. का कायल कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल
का निरीक्षण, लाश का पंचनामा व चश्मदीद गवाह अशोक पटेल के
कथन पर पता चला की लुना की चाबी मागनें के विवाद पर अरोपी सरोज द्वारा मृतक
महेंद्रर पिता छोटन शाह की हत्या कर मृतक के खुन से सने कपडे उतारकर छिपाना पाया
गया जो पृथम दृष्टया अपराध क्र 145/18धारा 302,201 भादवि का घटित
होना पाया जानें से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ंलिया गया।
उक्त अपराध कों गंम्भीरता सें लेतें
हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा मामलें की
जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दियें गयें। उक्त निर्देश के तारतम्य
में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह व अति. नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में
एसडीओपी सांवेर श्री वी.पी.वर्मा के द्वारा थाना प्रभारी क्षिप्रा सुश्री मीना
कर्णावत के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए लगाया गया। पुलिस
टीम द्वारा कार्यवाही करतें हुए आरोपी सरोज कुमार पिता गोपालसिंह राजपुत कों
गिरफ्तार कर उसके कब्जें से लोहे का पाईप, आरोपी के खुन लगे कपडें आरोपी के खुन
लगें हुए कपडें जप्त कियें गयें।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों
के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुश्री मीना कर्णावत, उनि एस एस
सोलंकी, प्र आर 2356 संतोष, आर 2403
गोविंद मीणा, आर 2118 भीमसिंह, आर 131
एदल गुर्जर, आर 3512 अविनाश, 419 सुभाष मिश्रा
की महत्वपुर्ण व सराहनीय भुमिका रही।
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