इन्दौर-
दिनांक 02 दिसबंर 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक श्री
हरिनारायणाचारी मिश्रा इन्दौर शहर द्वारा इंदौर व अन्य जगह पर प्रतिबंधित विदेशी
सिगरेट बेचने वालो को पकडने एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर
पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रॉच श्री अमरेन्द्र सिह द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्रॉच
को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा
सुचना प्राप्त हुई कि सियागंज का थोक व्यापारी सियागंज मे उसकी दुकान 10
सत्यम टेड्रस से प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट चोरी छुपे बेच रहा है। मुखबिर की सुचना
तस्दीक करते क्राईम ब्रांच व संेंट्रल कोतवाली थाने की सयुक्त टीम ने जाकर चेक
किया एवं दुकन मालिक मोहन माखिजा पिता लक्ष्मण दास माखिजा से सिगरेट के पैकेट
निकलवाए गए इन सिगरेटो में वैधानिक चेतावनी गले के कैंसर वाला एवं हड्डी व कीमत
एवं निमार्ण स्थान नहीं होने से आरोपी के पास से अवैधानिक रूप से सिगरेट 1.रूईल
रिवर सिगरेट 47 बांक्स 2. डिजरम सिगरेट 95
बाक्स 3. गुडन गरम सिगरेट 60 बाक्स 4. पेरिस सिगरेट 22
बाक्स 5. किंग एडर्वड सिगार कुल 225 एक बाक्स जब्त कर पुलिस थाना सेंट्रल
कोतवााली के सुपुर्द किया गया है। थाना सेंट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 269
धारा सिगरेट एवं अन्य तंम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा 7
(2) 20(3) में उक्त माल जब्त कर आरोपी मोहन पिता लक्षमण दास माखिजा निवासी 10
सत्यम टेड्रस को गिरफतार किया गया है। आरोपी ने उक्त सिगरेट बाक्स कहां से मंगवाये
है और कब से उक्त सिगरेट की बिक्री कर रहा है इस संबध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ
की जा रहीं है।
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