इन्दौर-दिनांक 12 नवंबर 2017-
शहर
मे अपराध नियत्रंण हेतू, अवैध आर्म्स लाइसेंस धारकों की धरपकड
करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र
द्वारा दियें गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री
मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच श्री
अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्राँच की टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही
करने हेतु समुचित निर्देश दिये गए थे।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही करतें हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा
शहर में अवैध रूप से आर्म्स लाइसेंस धारको की धरपकड हेतु अभियान चलाया जा रहा था,
जिस
पर मुखबिर से सूचना के आधार पर इंदौर शहर में निवासरत् 1. संदीप पिता
श्याम सोनगरा उम्र-23 साल नि. 34/100 सुखलिया गांव
सावेंर रोड थाना बाणगंगा जिला इंदौर, 2. अमन उर्फ अमर दीप सिंह खैरा उम्र- 26
साल नि.155 सांई अम्बिकापुरी थाना एरोड्रम इंदौर, 3.राजेश कुमार
सिंह पिता स्व.रविन्द्र सिंह बैस उम्र-39 साल नि. 251 स्लाइस 4
स्कीम नं. 78 विजयनगर इंदौर, 4. नवल किशोर पिता
छीतरमल गर्ग उम्र-45 साल नि.808-बी स्कीम नं.114
वाटर टैंक के पास ए.बी.रोड थाना लसुडिया इंदौर, 5.जगदीश पिता
अम्बाराम चौधरी उम्र-59 साल नि. म.न. 126 निरंजनपुर
देवास नाका थाना लसुडिया इंदौर को गिरफ्तार किया जाकर, इनके कब्जे से
नागालैण्ड से बने रिवाल्वर एवं पिस्टल के लाइसेंस तथा उक्त लाइसेंस के आधार पर आरोपियों
द्वारा खरीदी गई 01 पिस्टल 32 बोर व 04
रिवाल्वर 32 बोर की जप्त की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों
से पूछताछ करनें पर पाया गया कि आरोपियों द्वारा पूर्व में इंदौर से पिस्टल व
रिवाल्वर के आर्म्स लाइसेंस बनवाने के प्रयास किए गए थे, किन्तु लाइसेंस
बनवाने में सफल नही हो सकेथें। जो इंदौर के ही बी-सिंगापुर सिटी पंचवटी देवास नाका
इंदौर निवासी प्रदीप सांगवान नामक दलाल के माध्यम से 2.5 - 5 लाख रूपए देकर
नागालैण्ड से संपूर्ण भारतवर्ष क्षेत्र के लिए पिस्टल व रिवाल्वर के लाइसेंस
प्राप्त कर लिए थे। आरोपियों से पूछताछ पर पाया गया कि उक्त सभी आरोपी कभी भी
नागालैण्ड नही गए है, इससे स्पष्ट है कि आरोपीगणो द्वारा या तो फर्जी
दस्तावेजो के आधार पर आर्म्स लाइसेंस प्राप्त किया गया है या फिर आरोपीगणों के
कब्जे से प्राप्त लाइसेंस फर्जी है। दोनो तरीको में से किसी भी प्रकार से यदि
आरोपियों द्वारा आर्म्स लाइसेंस प्राप्त किया गया है वह अपराध की श्रेणी में है।
आर्म्स लाइसेंस जारी करने के पूर्व प्रशासन द्वारा धारक व्यक्ति का पुलिस
वेरीफीकेशन कराया जाता है उसके पश्चात् ही लाइसेंस जारी किया जाता है। किन्तु
उक्त आरोपियों में से किसी का भी पुलिस वेरीफीकेशन नही कराया गया है और न ही जिला
दण्डाधिकारी कार्यालय में नागालैण्ड राज्य से प्राप्त किए गए उक्त लाइसेंसो का
इन्द्राज कराया गया है।
पुलिस टीम द्वारा उक्त लाइसेंसो के संबंध में
जांच की जा रही है तथा नागालैण्ड भी टीम भेजकर आरोपियों से जप्त किए गए लाइसेंसो
की तस्दीक कराईजायेगी। गिरफ्तार शुदा आरोपियों में से आरोपी संदीप मूलतः इंदौर का
रहने वाला है जो साधना न्यूज में सिर्क्योटी गार्ड का काम करता है। आरोपी अमरदीप
मूलतः तरनतारन पंजाब का रहने वाला है जो कि वर्ष-2003 से इंदौर में
आकर रहने लगा था तथा वर्तमान में प्रापर्टी ब्रोकर गुरदीप चावला के निजी सुरक्षा
गार्ड के रूप में काम कर रहा है। आरोपी नवल किशोर गर्ग मूलतः मुरैना सबलगढ का रहने
वाला है जो कि वर्ष 2002 में इंदौर में रहने आया था जो कि पूर्व
नेशनल बोर्ड आँफ ट्रेड में आँयल ब्रोकर का काम करता था वर्तमान में प्रापर्टी
डीलिंग का कार्य कर रहा है। आरोपी राजेश सिंह मूलतः समस्तीपुर बिहार का रहने वाला
है जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए वर्ष-2000 में इंदौर आकर
ट्रांसपोर्ट में कार्य, सोयाबिन की दलाली करता रहा। पिछले 03-04
साल
से प्रापर्टी डीलिंग का कार्य कर रहा है साथ आर्बिट माँल में अध्यक्ष के रूप में
कार्य कर रहा है। आरोपी जगदीश चौधरी मूलतः निरंजनपुर का रहने वाला जो कि खेती का
कार्य करता है इसके साथ ही प्रापर्टी डीलिंग का काम है। इस संपूर्ण घटनाक्रम का
मुखय सूत्रधार प्रदीप सांगवान फरार है जिसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है।
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