इन्दौर-दिनांक
16 अगस्त 2017-पुलिस
उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर के विभिन्न
अपराधों में फरार आरोपियों, स्थायी/फरारी वारंटियों की धरपकड़ हेतु
विशेष प्रयास कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीमों को, इस
दिशा में कार्यवाही करने हेतु, आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
क्राईम
ब्रांच की टीम को सूचना तंत्र के माध्यम से खबर मिली थी कि थाना बाणगंगा एवं
पलासिया क्षेत्र से विभिन्न अपराधों में विगत कई सालों से फरार चल रहा आरोपी
वीरेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह ठाकुर (40), शहर
में ही घूम रहा है। उक्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच की टीम को
निर्देशित किया गया था, आरोपी की पतारसी दौरान पता चला कि वह
थाना बाणगंगा के अपराध क्र 615/2008 धारा 327,427
भादवि के प्रकरणमें विगत 09 वर्षों से फरार चल रहा है, जिसकी
गिरफ्तारी हेतु माननीय जिला न्यायालय इंदौर द्वारा उसका स्थायी व फरारी वारण्ट
जारी किया गया है। उक्त प्रकरण के आरोपी की पतासाजी कर आरोपी वीरेन्द्र सिंह पिता
चैनसिंह ठाकुर उम्र 40 साल निवासी 143/3
सूरज नगर इंदौर को घेराबंदी कर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा पकड़ा गया, जिसे
अग्रिम वैधानिक कायर्वाही हेतु थाना बाणगंगा के सुपुर्द किया गया है।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वयं को
2008 से फरार होना बताया। फरारी के दौरान आरोपी
टी.डी.एस. कंपनी भवरकुआ इंदौर में ही कलेक्शन का काम कर रहा था, आरोपी
वीरेन्द्र सिंह मूलतः कुम्हारखाडी बाणगंगा इंदौर का रहने वाला है, जो
वर्तमान मे 143/3 सूरज नगर इंदौर पर किराये के मकान में
निवास कर रहा था। आरोपी ने बताया कि वह सन् 1994
में थाना पलासिया में वाहन चोरी के आरोप में पकडा गया था जिसमें जेल भी गया था।
आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी थाना बाणगंगा पर अप. क्रं. 04/2005
धारा 324,294,506 भादवि एवं 25
आर्म्स एक्ट, अप. कं्र. 222/07 धारा 457,294,506, एवं
अप.कं्र. 615/08 धारा 327,427,294
भादवि के अपराध पंजीबद्ध किय गये है।
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