Sunday, July 16, 2017

नियमों का उल्लघंन कर, देर रात्रि तक शराब पिलाने वाले, विडोरा पब के संचालक व मैनेजर के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 16 जुलाई 2017-इन्दौर शहर में अपराध नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा देर रात्रि तक अवैध रूप से नशाखोरी करवाने वाले होटल व पब संचालकों पर कड़ी नजर रख सखत व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना पलासिया द्वारा नियमों का उल्लघंन कर, देर रात्रि तक शराब पिलाने वाले, विडोरा पब के के संचालक व मैनेजर के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।
            दिनांक 1516.07.17 रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस थाना पलासिया की एफआरवी-6 के प्रआर. 1879 लवकुश को इलाका भ्रमण के दौरान रात्रि में 01.30 बजें थाना क्षेत्र के ए.बी. रोड़ पर मनोरमागंज स्थित शेखर सेन्टर के छत पर स्थित ए.बी.एस. फूड्‌स रेस्टोरेंट के विडोरा पब पर विवाद की सूचना मिलीं, जिस पर प्रधान आरक्षक द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गयी, जिस पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो,वहां देखा कि रात्रि के करीब 02.00 बजे तक भी उक्त पब चालू है तथा विडोरा पब के मालिक अंकित सिंघल व मैनेजर गुरूप्रीत द्वारा ग्राहकों को शराब परोसी व पिलाई जा रही है। जबकि नियमानुसार रात्रि 12.00 बजे तक ही उक्त पब द्वारा शराब परोसने व चालू रखने की अनुमति है। उक्त नियम का उल्लघंन करने पर, पुलिस थाना  विडोरा पब संचालक अमित सिंघल व मैनेजर गुरूप्रीत के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34, 36(ग), 37,38,39 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया गया हैं।

            उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी पलासिया उनि एस.एन. पांडे, सउनि अंतरसिंह, प्रआर. 1879 लवकुश, आर. 1175 बजरसिंह, आर. 3591 ईश्वर तथा आर. 3389 नंदलाल की सराहनीय भूमिका रही।


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