Friday, July 21, 2017

प्लाट की धोखाधड़ी करने वाली, कालोनाईजर कम्पनी के डारेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज


इन्दौर- दिनांक 21 जुलाई 2017-पुलिस थाना विजय नगर क्षेत्रांतर्गत रहनें वाली फरियादिया सुनिता सालिया पति दीपक उम्र 51 साल निवासी महालक्ष्मी नगर आर सेक्टर इन्दौर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई की वर्ष 2014 में पिनाकल डिजायर कालोनी, सुपर कारिडोर पालखेडी इन्दौर में जे.एस.एम.देवकान्त इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आशीष दास एंव पुष्पेन्द्र वडेरा जिनका आफिस आर्बिट मॉल इन्दौर में था। जिनसे फरियादिया द्वारा एक प्लाट नं. 33 ब्लाक ई 4190 स्क्वेयर फीट का खरीदा था, जिसकी कीमत 50 लाख रूपये कम्पनी को दिये थे। उक्त कम्पनी द्वारा फरियादिया को प्लाट का अलाटमेन्ट पत्र दिनाकं 23.05.2014 को दिया था। फरियादिया द्वारा कम्पनी के डायरेक्टरो आशीष दास एंव पुष्पेन्द्र वडेरा को रजिस्ट्री कराने हेतु बार-बार कहा किन्तु रजिस्ट्री करवाने में टालम टोल करते रहे, जिस पर फरियादिया को शंका होने पर फरियादिया द्वारा रजिस्टार कार्यालय में जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त डायरेक्टरो द्वारा फरियादिया को बेचा गया प्लॉट दूसरे व्यक्ति को बेचकर मित्तल एग्रिटेक प्रा. लि. तर्फे श्रेय मित्तल को दिनांक 20.04.2016 को रजिस्ट्री कराकर फरियादिया के साथ धोखधडी की गई।

फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना विजय नगर द्वारा अप.क्रं. 485/17 धारा 420 भादवि के तहत आरोपी आशीष दास एंव पुष्पेन्द्र वडेरा, डायरेक्टर जे.एस.एम. देवकान्त इण्डिया 306 आर्बिट मॉल के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर विवेचना की जा रही है।


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