इन्दौर-दिनांक 22 मई
2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में
लोगो के साथ धोखाधडी करने वाले भूमाफियों के विरूद् प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही
करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पूर्व
श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन मे कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना आजाद नगर
द्वारा लोंगो के साथ धोखाधडी करने वाली जयहिंद गृह निर्माण संस्था के विरुद्ध
प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
वर्ष 1985 मे बायपास स्थित देवगुराडिया पर जय हिंद गृह निर्माण
सहकारी सस्था से वर्ष 2004 मे राधेश्याम गुप्ता निवासी साकेत नगर इन्दौर व उनके
मित्रो द्वारा करीब 9 भूखंड खरीदे गये थे। जिसकी उनके द्वारा संस्था मे जमा किये
रुपये की रसीद भी है। लेकिन उसके बाद भी उक्त सस्था द्वारा उनके प्लाट नही दिये
जाकर के किसी और को उक्त प्लाट दिये जा रहे है। जिस पर आवेदक द्वारा वरिष्ठ
अधिकारियो को शिकायत की गई है। जिस पर थाना आजादनगर पर अपराध क्रमांक 168/17 धारा
420,34
भादवि का प्रकरण दर्ज करके उक्त आरोपियो के विरुद्ध अनुंसंधान किया जा रहा है।
प्रथम दृष्टया ऐसी जानकारी मिली की उक्त सस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
व संचालक मंडल द्वारा पूर्व मे आवंठित सदस्यो को प्लाट न देकर के प्रापर्टी के भाव
बढ जाने के काऱण से सदस्यो के साथ मे धोखाधडी कर रहे है, औऱ
उनके प्लाट किसी अन्य लोगो को विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। पुलिस द्वारा
प्रकरण मे आरोपियो के विरुद्ध अनुंसंधान किया जा रहा है, जिसमे
उनकी संलिप्तता के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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