इन्दौर-दिनांक
26 अप्रेल 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में घटनाओं/दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते
हुए, थाना क्षेत्र में अवैध पटाखों एवं विस्फोटक पदार्थो के अवैध भंडारण
करने वालों की पहचान कर, वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया
गया है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व
अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 श्री सम्पत उपाध्याय के मार्गदशन में
नगर पुलिस अधीक्षकआजाद नगर सुश्री पारुल बेलापुरकर की देखरेख में कार्यवाही करते
हुए, पटाखों का अवैध भण्डारण करने वाले एक गोडाउन मालिक के विरूद्ध
विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।
पुलिस थाना तेजाजी नगर क्षेत्र में अवैध पटाखों
एवं विस्फोटक पदार्थों के भंडारण पर की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 26.04.17 को
क्षैत्र में चेकिंग के दौरान बिलावली तालाब के सामने खण्डवा रोड़ इन्दौर स्थित
गोडाउन पर बिना लाईंसेस के अवैध रुप से पटाखा व बारुद भंडारण करने वाले, गोडाउन
संचालक कैलाश पिता वाधूमल बालचंदानी (57) निवासी 40/4 बी.के. सिंधी
कालोनी इन्दौर के विरूद्ध अप. क्र. 169/17 धारा 9 (बी) विस्फोटक अधिनयम का अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी
के कब्जे से 90 कार्टून पटाखे कुल कीमती 1,22,900
रुपये के जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर,
उसके
विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री गिरीश कवरेती के नेतृत्व में सउनि
विष्णु कुमार, आर. 3577 विनोद यादव तथा
आर. 2269 मोहन पाटीदार की सराहनीय भूमिका रही ।
No comments:
Post a Comment