इन्दौर-दिनांक
26 अप्रेल 2017- पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं
अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र
में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में
सक्रिय है उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जावें। उक्त निर्देश के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस
थाना पंढरीनाथ द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश फिरोज उर्फ गोलू पिता इकबाल उर्फ
इक्का उम्र साल 25 निवासी नयापीठा खाड़ी इन्दौर के
विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।
आरोपी फिरोज उर्फ गोलू पुलिस थाना पंढरीनाथ
क्षेत्र का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र
में लगातार अपराधिकगतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के विरुद्ध हत्या, हत्या
का प्रयास , अवैध वसूली , बलवा
करना मारपीट ,जुआ, अवैध
शराब बेचना जैसे आदि कुल 08 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विभिन्न
न्यायालयों मे विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक
कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से
पुलिस द्वारा आरोपी फिरोज उर्फ गोलू के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण
जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा
उक्त आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के
तहत आरोपी को 04 माह के लिये इन्दौर की सीमावर्ती
जिलों से निष्कासन का आदेश दिया गया है, जिसके
परिपालन में पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा आरोपी फिरोज उर्फ गोलू के विरूद्ध जिलाबदर
की कार्यवाही की गयी है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी पंढरीनाथ श्री विजय राजपूत व उनकी टीम की
सराहनीय भूमिका रही।
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