इन्दौर-दिनांक
04 अप्रेल 2017-पुलिस थाना विजय नगर पर आवेदक जगजीत
सिंह पिता स्व. लालसिंह चौहान (45) निवासी 380 निरंजनुपर
इन्दौर का शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक ने
बताया था कि उसकी गाड़ी के इंश्योरेंस में फर्जीवाड़ा हुआ है।
उक्त शिकायत की जांच पर पुलिस थाना विजय नगर
द्वारा आवेदक व साक्षियों के कथन लिये गये, जिसमें उन्होने
बताया कि इण्डियल ऑईल कार्पोरेशन एवं आईसीआईसीआई
लोम्बार्ड कंपनी के मध्य अपने बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोल
पंपो पर दो पहिया वाहनो का बीमा करने का अनुबंध हुआ था। इसी अनुबंध के तहत फील
एण्ड फ्लाय पेट्रोल पंप रसोमा चौराहा पर एजेंट सिद्धार्थ पिता अनिल मालवीय निवासी 219
ब्रहमबाग कालोनी मरीमाता, थाना सदरबाजार इन्दौर द्वारा कंपनी के
निर्देशों के विपरित दो पहिया वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा किया जाकर, ग्राहको
को फर्जी पालिसी देकर धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा था। उक्त गाड़ियों के
बीमें के संबंध मे बीमा कंपनी से जानकारी चाही गयी तो, उन्होने
उक्तपॉलिसियां उनके द्वारा जारी नहीं करना बताया। जांच पर से आरोपी सिद्धार्थ
मालवीय के विरूद्ध अप. क्रं. 238/17 धारा 420,467,468
भादवि का पंजीबद्ध कर, आरोपी को आज दिनांक 4.4.417 को
गिरफ्तार किया गया है, जिससे प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की
जा रही है।
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