Friday, January 13, 2017

पुलिस थाना ऐरोड्रम का शातिर बदमाश प्रवीण उर्फ़ पप्पू तेली राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध




इन्दौर-दिनांक 12 जनवरी 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में, इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना ऐरोड्रम द्वारा थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश प्रवीण उर्फ़ पप्पू तेली पिता कैलाश शर्मा 26 वर्ष निवासी अशोक नगर इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्‌तार किया गया है।
            पुलिस थाना ऐरोड्रम का शातिर बदमाश प्रवीण उर्फ़ पप्पू तेली थाना क्षेत्र का कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी प्रवीण के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, चोरी , नकबजनी तथा हत्या आदि जैसे कुल 10 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी प्रवीण उर्फ़ पप्पू तेली को पुलिस थाना ऐरोड्रम द्वारा आज दिनांक 12.01.17 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है। 
उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ऐरोड्रम बलजीत सिंह व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


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