इन्दौर-दिनांक
13 जनवरी 2017-इन्दौर
शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, उप
पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा अवैध नशे के
कारोबार की गतिविधियों को संचालित करने वालों की पहचान कर, उनके
विरूद्ध प्रभावी व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यवाही
करते हुए, पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा घर में
अवैध रुप से हुक्काबार संचालित करने वाले संचालक सहित अन्य 08
युवकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना जूनी इंदौर को आज दिनांक 13.01.17 को
मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 09 बी आदर्श नगर पलसीकर कालोनी इन्दौर में
अवैध रुप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर अति. पुलिस
अधीक्षक पश्चिम श्री देवेन्द्र पाटीदार तथा नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इन्दौर श्री
शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पवन सिंघल के नेतृत्व में पुलिस टीम
ने 09 बी आदर्श नगर पलसीकर कालोनी इन्दौर पर जाकर
देखा तो उक्त घर में अवैध रुप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। टीम द्वारा
घेराबंदी कर उक्त हुक्काबार के संचालक 1. मनोज
पिता अशोक रखीजा निवासी 09 बी आदर्श नगर पलसीकर कालोनी इन्दौर
सहित हुक्का सेवन कर रहे 2. गौरव उर्फ चिराग वाधवानी निवासी 48/4 बी.क.े
सिंधी कालोनी इन्दौर, 3. अभिशय पिता गुलाबचंद वर्मा निवासी 32/2 मोती
तबेला इन्दौर, 4. शंकर पिता पुरुषोत्तम परियानी निवासी 13/1,101 बौराठी
कालोनी इन्दौर, 5. तरुण पिता श्रीचंद राखीजा निवासी 26 वीर
सावरकर नगर इन्दौर, 6 भरत उर्फ बिट्टु पिता जगदीश अंदानी
निवासी 19-20 बी शिवधाम कालोनी इन्दौर, 7. निखिल
उर्फ अशोक राखीजा निवासी 4 एबी पार्श्वनाथ कालोनी अन्नपूर्णा
इन्दौर, 8. मधुर पिता विजय चावला निवासी 303 प्रकाश
कुंज माणिक बाग रोड़ इन्दौर तथा 9. राहुल पिता हरीश तेजवानी निवासी 32 वीर
सावरकर नगरइन्दौर को मय हुक्का बार उपकरणों के पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपीगण ने
खुलासा किया कि उक्त अवैध हुक्का बार संचालक बगैर अनुमति व लायसैंस के लोगों को दो
हजार से तीन हजार रुपये में दिन अथवा रात में अवैध रुप से हुक्का सेवन करवाता है।
सभी आरोपीगण के विरुद्ध थाना जूनी इन्दौर में अपराध क्रमांक 20/17 धारा
188 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर इन्हे गिरफ्तार कर
माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
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