Saturday, October 1, 2016

विकास के नाम पर, धोखाधडी कर भूखंड बेचने वाला गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 01 अक्टूबर 2016-  दिनांक 30.09.2016 को आवेदक रमेश दुर्गिया पिता अटल राय दुर्गिया उम्र 59 वर्ष निवासी 10, हेमसन कालोनी कलेक्टर आफिस के सामने इन्दौर व उनकी पत्नी श्रीमती भावना दुर्गिया व्दारा पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्रों की जाँच में दोनो पक्षो के कथन एंव आवेदक व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजो से पाया कि साक्षी गृह निर्माण संस्था व्दारा वर्ष 1998 मे पुष्प बाटिका नामक कालोनी को विकसित कर भूखण्ड दिये गये थे आवेदक को भी उक्त कालोनी मे 5000-5000 वर्गफीट के दो भूखण्ड क्रमांक 57 व 58 दिये गये थे। जिनके लिए आवेदक द्वारा भूखण्ड क्रमांक 57 व 58 की प्रत्येक की कीमत मय विकास शुल्क विकास शुल्क सहित 1,26,000 रुपये कुल राशि 2,52,000 रूपये दे दिये गये थे एवं विकास कार्य हेतु भी एक अनुबंध निष्पादित कर आवेदक से 50,000 रु प्राप्त कर विकास करना तय हुआ था। परन्तु अनावेदक रमेश नागर एवं महेश गुजराती व्दारा आवेदक के हित मे रजिस्ट्री कर दी गई एवं जल्द ही विकास कार्य पूर्ण करने का बतायागया जो  कि मार्च 2000 तक पूर्ण कर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा देना था चूकि अऩावेदक व्दारा आवेदक से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर लेने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नही किया एवं भूखण्ड धारक को राजिस्ट्री अनुसार भूखण्ड आवंटित नही कर धोखाधडी की गयी। अनावेदक पक्ष का यह कृत्य धोखाधडी का पाया जाने से रमेश नागर एवं महेश गुजराती के विरूद्ध पुलिस थाना लसुडिया पर अपराध क्रमांक 744/2016 धारा 420, 467, 468 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया तथा साक्षी गृह निर्माण समिति व सौरभ कन्सट्रक्शन के संचालकगण एवं कर्ताधर्ता महेश पिता नवनीतलाल गुजराती निवासी 22 रानीसती कालोनी य़शवन्त निवास रोड इन्दौर को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण के अऩ्य आरोपी रमेश नागर पिता गिरधार गोपाल नागर की तलाश जारी है ।

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