Tuesday, August 9, 2016

डम्पर द्वारा मोटर सायकल चालक को टक्कर मारने वाला आरोपी डम्पर चालक गिरफ्तार, आरोपी के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया, आरोपी डम्पर चालक पांच दिन के पुलिस रिमाण्ड पर


इन्दौर 09 अगस्त 2016-पुलिस थाना पलासिया क्षेत्रान्तर्गत कल दिनांक 8.08.16 को रात्रि में 21.30 बजे डम्पर क्रं. एमपी/09/जीई-7999 के चालक द्वारा अनाधिकृत रूप से शहर में प्रवेश कर, तेजगति व लापरवाही पूर्वक डम्पर चलाकर, इण्डस्ट्री हाउस के सामने एक मोटर सायकल चालक मुकेश पिता प्यारेलाल निवासी सुंदर नगर इंदौर व उसके साथ बैठे रोहित पिता स्व. कमल निवासी सुदंरनगर इन्दौर को टक्कर मारकर, उक्त मोटर सायकल को घसीटता हुआ, गिटार तिराहे तक ले गया, जिसे तत्काल पुलिस द्वारा रोककर पकड़ा गया। उक्त भीषणतम टक्कर से मोटर सायकल चालक मुकेश की मौके पर ही मौत हो गयी तथा उसके साथी राहुल को गंभीर अवस्था में घायल होने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त घटना पर पुलिस थाना पलासिया द्वारा अप. कं. 393/16 धारा 279,337,304 भादवि तथा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी डम्पर चालक सुखदेव पिता कैलाश भील (22) निवासी गढ़ी चौकी थाना महेश्वर जिला खरगोनको गिरफ्तार किया गया है, जिसका मेडिकल कराने पर वह शराब पीकर वाहन चलाना पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर, मान. न्यायालय से पांच दिन की पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है, जिससे किन परिस्थितियों में उक्त स्थान पर डम्पर को ले जाया जा रहा था, पूछताछ की जावेगी। डम्पर के मालिक एवं संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
                उक्त घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इस घटना की विस्तृत जांच करने हेतु प्रकरण अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री बिट्‌टू सहगल एवं अति. पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव को सौपते हुए, उक्त डम्पर उक्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में उक्त समय में कैसे पहुंचा तथा इसमे किसकी गलती है, के संबंध में जांच प्रतिवेदन दो दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त डम्पर के प्रवेश में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की गलती पायी जावेगी उनके विरूद्ध सखत एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

                पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर द्वारा उक्त गंभीरतम घटना पर, जिले के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये है कि भविष्यमें सभी थाना क्षेत्रो में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में एवं भीड़-भाड़ वाले समय में उक्त प्रकार के भारी वाहन अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर पाये, ऐसी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


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