इन्दौर-दिनांक
26 नवम्बर
2015-पुलिस
उप महानिरीक्षक इंदौर शहर
श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा
जिलें के पुलिस थानों में
लंबित अपराधों मे फरार अपराधियों
की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु
आवश्यक दिशा निर्देश जारी
किए गए थे। प्राप्त निर्देशों
के परिपालन में क्राईम ब्रांच
इंदौर के अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षकद्वय श्री देवेन्द्र
पाटीदार एवं श्री विनय प्रकाश
पॉल के निर्देशन में टीम द्वारा
थाना अपराध शाखा के अप.क्र.
10/14 धारा
387,406 भादवि.
एंव
66ए
आईटी एक्ट के मामले में फरार
आरोपी रवि यादव पिता रामवृक्ष
यादव एवं मुन्तजिमकमाल पिता
जाहिद हुसैन दोनों निवासी
मोतीहारी बिहार को गिरफ्तार
करने में महत्वपूर्ण सफलता
प्राप्त हुई है।
दिनांक
31.10.14 को
खजराना चौराहे के पास शुभ लाभ
रेसीडेंसी के निवासी श्री
राजकुमार उर्फ राजा पिता श्याम
सुन्दर अग्रवाल,
जोकि
पेशे से कपडा व्यवसायी है,
को
किसी अज्ञात मोबाईल नम्बर से
फिरौती के लिए फोन आया कि,
मैं
जेल से तारकेश्वर बोल रहा हूं
तुमसे पैसा चाहिए,
कल
जेल में आ जाना नहीं तो,
तुम्हे
गोली मार दूंगा। इस पर राजकुमार
अग्रवाल ने घटना की जानकारी
वरिष्ठ अधिकारियों को बताई,
जिन्होंने
मामले में कार्यवाही करने के
लिए, प्रकरण
क्राईम ब्रांच को सौपा गया।
क्राईम ब्रांच ने अपराध क्र.
10/14 धारा
387,506 भादवि.
एवं
66ए
आई.टी
एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही
शुरू की तो इसमे आरोपी मोतीहारी
बिहार का एहतेसामुलहक द्वारा
फिरौती के लिए धमकी देना पाया
गया। उक्त जानकारी पर मोतीहारी
एवं बिहार के अन्य स्थानों
पर क्राईम ब्रांच द्वारा बिहार
पुलिस के साथ दबिश दी और जानकारी
का आदान-प्रदान
किया गया। इसी जानकारी पर पटना
पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा
जिसे क्राईम ब्रांच द्वारा
न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट
पर लाकर दिनांक 06.08.15
को
गिरफ्तार किया था।
पूछताछ
में आरोपी एहतेसामुलहक ने
बताया कि मोतिहारी की एक नाबालिग
लडकी के अपहरण व रेप के केस
में, उसके
बचपन के दोस्त रवि यादव एवं
मुमतजीम को कोर्ट ने 7-7
साल
की सजा दी है जो मोतीहारी जेल
में सजा काट रहे हैं,
उन्हीं
को छुडाने के लिए एहतेसामुलहक,
रवि
यादव और मुमतजीम ने कोर्ट पेशी
के दिन फिरौती वसूलने की योजना
बनाई और शादीडांट कांम फेसबुक,
नेट
आदि से अग्रवालों की जानकारी
निकालकर धमकी देकर फिरौती
वसूलने लगे। इन आरोपियों ने
पटना के चार्टड अकाउंटेड अनिल
अग्रवाल से 80,000
रू.,
डा.
विवेक
अग्रवाल से 1,25,000
रू.
एवं
पटना के पीरबहोर के कपडा
व्यवसायी हिमांशु अग्रवाल
से पांचलाख रू.
तथा
पाटलीपुत्र के प्लायवुड
व्यापारी सत्यनारायण अग्रवाल
से 5 लाख
रू. की
फिरौती वसूल की। इंदौर के राजा
उर्फ राजकुमार की जानकारी
इंटरनेट से शादीडांट काम से
निकालकर फिरौती के लिए धमकी
दी थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त
जानकारी के आधार पर,
नाबालिग
लडकी के अपहरण कर रेप करने के
अपराध में सजाकाट रह इन दोंनो
आरोपियों रवि यादव एवं मुमतजीमकमाल
निवासी मोतिहारी बिहार को
माननीय न्यायालय से प्रोटेक्शन
वारंट पर लेकर गिरफ्तार करने
में सफलता प्राप्त हुई है।
दोनों आरोपियों से पुलिस
द्वारा सघन पूछताछ की जा रही
है। आरोपियों के विरूद्व बिहार
के मोतीहारी,
शास्त्री
नगर पटना, पाटलीपुत्र,
पीरबहोर
में अपहरण फिरौती हत्या के
प्रयास जैसे 8
से
अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज
हैं।
उक्त
आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ
अधिकारियों के मार्गदर्शन
में, क्राईम
ब्रांच की टीम का महत्वपूर्ण
योगदान रहा।
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