इन्दौर-दिनांक
09 अक्टूबर 2015-पुलिस
थाना छत्रीपुरा के शातिर बदमाश हिम्मतलाल पिता भगवतीलाल कुमावत को जिला
दण्डाधिकारी इन्दौर के आदेश दिनांक 06.12.14
द्वारा इन्दौर सहित सीमावर्ती जिला धार, उज्जैन, देवास, खरगोन, तथा
खण्डवा की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिये जिलाबदर किया गया था। उक्त
जिलाबदर अवधि का उल्लघंन करने पर, बदमाश को, पुलिस
थाना छत्रीपुरा द्वारा महूं नांका चौराहा से गिरफ्तार कर, इसके
विरूद्ध अप. क्र. 173/2015 धारा 14
म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध कर, बाद
पूर्ण विवेचना के अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय में प्रकरण दिनांक 11.08.15 को
प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण
में विचाराण उपरांत माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. श्री शैलेश भदकारिया द्वारा
निर्णय पारित करते हुए आरोपी हिम्मतलाल पिता भगवतीलाल कुमावत को धारा 14
म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में दोषसिद्ध करते हुए 06
माह के सश्रम कारावास व 500/- रू के अर्थदण्ड दण्डित किया गया है।
उपरोक्त
कार्यवाही में थानाप्रभारी आर.डी. कानवा के निर्देशन में उनि. डी.एस. रावत, आर.
2618 अशlक
मालवीय का कार्य सराहनीय रहा।
No comments:
Post a Comment