Wednesday, July 29, 2015

सिमी संगठन की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 29 जुलाई 2015- जिला लोक अभियोजन अधिकारी इन्दौर श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय जेएमएफसी महोदय श्री अतुल बिल्लौरे द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रं 13447/08 में निर्णय पारित करते हुए, प्रकरण के आरोपी रफीक पिता नूर मोहम्मद (47) निवासी 76 गरीबनवाज कालोनी इन्दौर को विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 10 (क) में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 13(1) (ख) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
         संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 1 अप्रेल 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी एरोड्रम श्री नवरतनसिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिलीं कि सिमी संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता रफीक पिता नूर मोहम्मद सिमीं की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त होकर, गरीब नवाज कालोनी दरगाह के पास बैठा है एवं सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसकी तलाद्गाी ली गई तो उसके पास से सिमी की अवैधानिक गतिविधियों केपर्चे मिलें। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना एरोड्रम पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर, अभियोग पत्र मान. न्यायालय मे पेश किया गया था, जिस पर विचारण उपरांत आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया गया है।
         प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक श्री गोकुलसिंह सिसोदिया द्वारा की गई।

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