इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2014- दिनांक 04 अक्टूबर 2014 को भंवरकुऑ पुलिस द्वारा फरीद पिता मुस्तकीम खान तथा वसीम पिता रफीक के विरूद्व धारा 188 भादवि के विरूद् अपराध पंजीबद्व किया गया।
पुलिस द्वारा की गई जांच में ज्ञात हुआ कि आरोपी फरीद पिता मुस्तकीम खान निवासी 92/एस नंदननगर धार रोड़ इंदौर की लोहा गेट के पास चंदननगर इंदौर में अलअमीन मेडीकोज नाम से मेडीकल की दुकान है। आरोपी द्वारा अपने मेडीकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के अवैध रूप से प्रतिबंधित Ection (ईक्द्गान) दवाई के 9 पत्तें जिसमें प्रत्येक में 10 गोलियॉ कीमती करीबन 765 रूपयें की बेच कर अवैध लाभ कमा रहा था।
इसी प्रकार आरोपी वसीम पिता रफीक निवासी 71 डी चंदननगर इंदौर की 179 चंदननगर मेनरोड़ इंदौर पर काजिम मेडीकल स्टोर्स नाम से दुकान है। आरोपी द्वारा अपने मेडीकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के अवैध रूप से प्रतिबंधित Ection (ईक्द्गान) दवाई के 7 पत्तें जिसमें प्रत्येक में 10 गोलियॉ कीमती करीबन 595 रूपयें की बेच कर अवैध लाभ कमा रहा था। उपरोक्त आरोपियों द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेद्गा क्रमांक 2373/री.एडीएम/2014 दिनांक 27/09/14 जो दिनांक 28/09/14 से दिनांक 25/11/14 तक प्रभावद्गाील है के अंतर्गत प्रतिबंधित होना लेख है का उल्लंघन किया है, जो धारा 188 भादवि का जुर्म पाया जाने से अपराध पंजीबद् किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद् अपराध पंजीबद् कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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