इन्दौर -दिनांक 15 अक्टूबर 2012- पुलिस अधीक्षक पद्गिचम श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 07 मार्च 2012 को क्षिप्रा थाना क्षेत्रांतर्गत राजू पिता नजीर सिहोते (40) निवासी मांगलिया की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। जांच के दौरान दिनांक 01 अप्रेल 2012 को पुलिस को एक नरकंकाल मिला था जिसकी डीएनए जांच करायी गयी। डीएनए जांच में कंकाल राजू सिहोते का होना पाया गया। मर्ग जांच पर से दिनांक 16 सितंबर 2012 को धारा 302 भादवि के तह्त अपराध पंजीबद्व किया जाकर विवेचना में लिया गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनय पॉल के निर्देशन में, एसडीओपी सांवेर अनिल पाटीदार के मार्गदशन में थाना प्रभारी क्षिप्रा अनिल शर्मा व उनकी टीम द्वारा विभिन्न तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही थी, जांच में मनोजचौहान नामक व्यक्ति का मृतक के घर अक्सर आना-जाना तथा परेशान करना सामने आया था। कल दिनांक 14 अक्टूबर 2012 को पुलिस द्वारा मनोज पिता गोपीलाल चौहान (23) निवासी इटावा देवास को पकड़ा तथा सखती से पूछताछ की तो उसने राजू सिहोते की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी मनोज चौहान ने बताया कि उसके राजू सिहोते की पत्नी से अवैध संबंध थे, वह अक्सर राजू सिहोते के घर आता-जाता था। पूर्व में राजू सिहोते अपने परिवार के साथ देवास में रहता था, जहा पर उसका झगड़ा होने से वह मकान बदलकर मांगलिया में रहने लगा था, वहा पर भी मनोज चौहान आता था। घटना दिनांक को आरोपी मनोज चौहान ने राजू सिहोते को शराब पिलायी तथा उसे मार डाला।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 201, 364 भादवि बढ़ायी जाकर आरोपी को कोर्ट पेश किया गया जहा से उसका पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर अग्रिम विवेचना की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनय पॉल के निर्देशन में, एसडीओपी सांवेर अनिल पाटीदार के मार्गदशन में थाना प्रभारी क्षिप्रा अनिल शर्मा व उनकी टीम द्वारा विभिन्न तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही थी, जांच में मनोजचौहान नामक व्यक्ति का मृतक के घर अक्सर आना-जाना तथा परेशान करना सामने आया था। कल दिनांक 14 अक्टूबर 2012 को पुलिस द्वारा मनोज पिता गोपीलाल चौहान (23) निवासी इटावा देवास को पकड़ा तथा सखती से पूछताछ की तो उसने राजू सिहोते की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी मनोज चौहान ने बताया कि उसके राजू सिहोते की पत्नी से अवैध संबंध थे, वह अक्सर राजू सिहोते के घर आता-जाता था। पूर्व में राजू सिहोते अपने परिवार के साथ देवास में रहता था, जहा पर उसका झगड़ा होने से वह मकान बदलकर मांगलिया में रहने लगा था, वहा पर भी मनोज चौहान आता था। घटना दिनांक को आरोपी मनोज चौहान ने राजू सिहोते को शराब पिलायी तथा उसे मार डाला।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 201, 364 भादवि बढ़ायी जाकर आरोपी को कोर्ट पेश किया गया जहा से उसका पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर अग्रिम विवेचना की जा रही है।
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