Thursday, August 23, 2012

मृतक रवि दांगी के उपचार एवं अपराधियों को गिरफ्‌तार करने की विस्तृत जानकारी


इंदौर दिनांक 23 अगस्त 2012 - पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री ए.साई मनोहर ने बताया कि घटना दिनांक 21 अगस्त 2012 को 13.20 बजे अंकित पिता राजेन्द्र अग्रवाल (17) निवासी 143 आनन्दनगर पेट्रोल पम्प के सामने, थाना राजेन्द्रनगर में हमराह दोस्त रवि दांगी पिता सुरेश दांगी के साथ घायल अवस्था में आकर जबानी रिपोर्ट किया कि उसकी धर्म की बहिन नीतू को संजू निवासी अर्जुन नगर मोबाईल फोन कर परेशान करता रहा है एवं अपने साथियों के साथ स्कूल के आस-पास आकर आते-जाते उसे परेशान करता था। इस पर वह संजु को समझाने के लिये अर्जुननगर तरफ गया था, तो राजू ऑटो गेरेज के पास, आनंदनगर में करीब 12.45 बजे संजू निवासी अर्जुननगर द्वारा अपने अन्य तीन साथियों के साथ आया और उन लोगों से हमारी 10 मिनट तक बहसबाजी हुई फिर अचानक मां बहन की गालियां देते हुये मुझ पर तथा रवि पर चाकू से जान लेवा हमला किया और घटना घटित करके मोटर सायकल से भाग गये। इस पर पुलिस राजेन्द्रनगर पर अपराध क्रमांक 581/12, धारा 307, 294, 34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान करीब 2.45बजे रवि पिता सुरेश दांगी, (18) की मृत्यु हो गयी। इस पर प्रकरण में धारा 302 भादवि बढायी गयी।
         प्रकरण की विवेचना के दौरान पाया कि 1. आरोपी संजू बलाई द्वारा घटना घटित करने के 5 से 7 मिनट के अंतराल बाद साक्षी शरद उर्फ सोनू देवड़ा को 13.20 बजे पर घटना की जानकारी मोबाईल पर बतायी गयी। इससे स्पष्ट है कि घटना लगभग 13.15 बजे पर घटित हुयी है न कि 12.45 बजे जैसा कि फरियादी द्वारा अंदाज से समय अंकित कराया गया।
         2. घटना स्थल से घायलों को थाना राजेन्द्र नगर पहुॅचने में 5 से 7 मिनट लगे जिससे वे 13.20-13.22 बजे तक थाने पहुचे।
   3. साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिस थाना राजेन्द्र नगर से फरियादी को 108 एम्बुलेन्स द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाते समय 108 एम्बुलेन्स की 13.36 बजे गौपुर चौराहे पर लोकेशन थी, पुलिस थाना राजेन्द्र नगर एवं गौपुर चौराहे के मध्य दूरी लगभग 03 किलोमीटर है तथा उक्त भाग में रोड़ पर अत्यधिक वाहनो का आवागमन होने से 108 एम्बुलेन्स को राजेन्द्र नगर थाने से गौपुर चौराहे तक पहुॅचने में लगभग 10 मिनट लगे होगें। इसका अर्थ है 108 एम्बुलेन्स घायलों को लेकरथाने से 13.26 मिनट पर रवाना हो गयी होगी। इस प्रकार फरियादी को पुलिस थाना प्रागंण में 108 एम्बुलेन्स में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया गया जिसमें करीब 5 मिनट का समय लगा इसी दौरान घायल के मेडिकल फार्म लेखन की कार्यवाही पूरी की जाकर घायलो को जिला अस्पताल अविलंब रवाना किया गया।
          4. साक्ष्यों के आधार पर जिला अस्पताल में दोनो घायलो का प्राथमिक उपचार एवं एमएलसी 13.43 बजे से 13.50 बजे के मध्य होना पाया गया है एवं दोनो घायलो को एमव्हायएच में उपचार हेतु 14.12 बजे एडमिट किया गया था। जिला अस्पताल से एमव्हायएच के मध्य दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, एवं इस मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, इसके बावजूद भी घायलों को जिला अस्पताल से एमव्हायएच में लगभग 20 मिनट में अविलंब पहुचाया गया था।
          5. एम्बुलेन्स 108 के कॉल सेंटर के रिकार्ड के अनुसार दोनो घायलों को 14.25 बजे तक एमव्हायएच इंदौर में समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर भर्ती करा दिया था।
             अतः मिडिया द्वारा लगाया गया आरोप कि घायलों को असंवेदनशील तरीके से थाना प्रागंण में वैधानिक प्रक्रियाओं के लिये लगभग30 से 40 मिनट रखा गया, बेबुनियाद एवं निराधार साबित होता है।      
              पुलिस ने तत्परता से न ही केवल घायलों को उपचार हेतु व्यवस्था की वरन्‌ घटना घटित करने वाले आरोपी संजू पिता अशोक जरमन (19) जाति बलाई निवासी अर्जुननगर एवं अरूण पिता जयसिंह भील (20) निवासी अर्जुननगर को खरगोन से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दो अन्य आरोपी नरेन्द्र सेन व संतोष सोलंकी को इंदौर में ही गिरफ्तार किया गया। इस तरह चारों आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके है।

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