इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन क्र. 265/2011 में दिये गये निर्णय के पालन में किसी भी मोटर व्हीकल के व्हीड स्क्रीन (फ्रन्ट रेयर) और सेफ्टी ग्लास पर किसी भी प्रकार की फिल्म लगाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय में आज दिनांक 23.08.2012 को इन्दौर शहर के कार डेकोरेटर की बैठक ली गई तथा सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं पुलिस मुखयालय द्वारा किये गये निर्देशो से अवगत कराया गया साथ ही बताया गया कि आदेश की प्रति दुकान के सामने लगाये ताकि वाहन स्वामियों को अवगत कराया जा सके। नियमानुसार जिन वाहनों पर फिल्म लगी थी ऐसे 42 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की जाकर सभी के प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजे गये। यातायात पुलिस द्वारा सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिये स्वयं अपने वाहनो पर लगी फिल्म हटा लें अन्यथा यातायात पुलिस बल चालानी कार्यवाही के साथ-साथ मौके पर ही फिल्म हटाने की कार्यवाही भी करेगी। रिट पिटीशन की प्रति इन्दौर पुलिस की वेब साईट पर उपलब्ध है।
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