इन्दौर -दिनांक 28 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 23/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. रूमालसिंह पिता बाबू बारे (40) निवासी डोगरिया पंचायत खपाड़ा, जिला बड़वानी तथा 2. पवन पिता महेश (32) निवासी विनोबा नगर इंदौर को धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त आरोपीयान को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोरकारावास भुगताये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 जून 2010 को थाना पलासिया इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक राकेद्गा भारती द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रं. 1993 पर प्राप्त सूचना मादक पदार्थ गांजा के संबंध में जरिये आरक्षक क्रं. 1763 लोओस कुजुर पंचान जीनू और भगत नेपाली को तलब कर सूचना से अवगत कराया जिसका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन सीएसपी संयोगितागंज को भेज कर मोबाईल फोन पर चर्चा किया। सीएसपी के अन्यंत्र कार्य में व्यस्त होने से कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त कर आरक्षक 2797 ताज मोहम्मद तथा तलबशुदा पंचान जीनू एवं भगतसिंह को मय विवेचना बॉक्स लेकर थाने से शासकिय वाहन नं. एमपी-03-7881 से रवाना होकर बारा पत्थर हनुमान मंदिर के पास इंदौर तस्दीक हेतु पहुॅचे। जहॉ पर सउनि रामचन्द्रसिंह परिहार हमराह स्टॉफ के साथ दो व्यक्ति को स्कूटर के साथ एक कार्टून व एक लाल रंग का बैग लिए रोके मिले। उन्हे सूचना से तस्दीक कराया नाम पता पूछने पर भारत एवं रूमालसिंह बताये तथा निवासी संविद नगर इंदौरहोना बताया। उनके पास गांजा होने की सूचना दी गयी और तलाशी के संबंध में उनका संवैधानिक अधिकार के बारे में समझाकर 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस पंचान के समक्ष सहमति तलाशी व कार्यवाही हेतु प्राप्त किया एवं बारा पत्थर की स्ट्रीट लाईट की पर्याप्त रोशनी में स्टॉफ एवं पचान की तलाशी दी गयी बाद में आरोपीगण की विधिवत तलाशी पंचो के समक्ष ली गयी। तलाशी लेने पर रूमालसिंह के पास एक लाल रंग का बैग जिसमें मादक पदार्थ मिला जिसकी चखकर गांजा के रूप में पहचान होने पर परख पंचनामा बनाया गया। पंचो के समक्ष गीला गांजा तौला गया जो कुल 15 किलो ग्राम मिला जिसे सीलबंद किया गया। उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने के बारे में बताया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 जून 2010 को थाना पलासिया इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक राकेद्गा भारती द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रं. 1993 पर प्राप्त सूचना मादक पदार्थ गांजा के संबंध में जरिये आरक्षक क्रं. 1763 लोओस कुजुर पंचान जीनू और भगत नेपाली को तलब कर सूचना से अवगत कराया जिसका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन सीएसपी संयोगितागंज को भेज कर मोबाईल फोन पर चर्चा किया। सीएसपी के अन्यंत्र कार्य में व्यस्त होने से कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त कर आरक्षक 2797 ताज मोहम्मद तथा तलबशुदा पंचान जीनू एवं भगतसिंह को मय विवेचना बॉक्स लेकर थाने से शासकिय वाहन नं. एमपी-03-7881 से रवाना होकर बारा पत्थर हनुमान मंदिर के पास इंदौर तस्दीक हेतु पहुॅचे। जहॉ पर सउनि रामचन्द्रसिंह परिहार हमराह स्टॉफ के साथ दो व्यक्ति को स्कूटर के साथ एक कार्टून व एक लाल रंग का बैग लिए रोके मिले। उन्हे सूचना से तस्दीक कराया नाम पता पूछने पर भारत एवं रूमालसिंह बताये तथा निवासी संविद नगर इंदौरहोना बताया। उनके पास गांजा होने की सूचना दी गयी और तलाशी के संबंध में उनका संवैधानिक अधिकार के बारे में समझाकर 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस पंचान के समक्ष सहमति तलाशी व कार्यवाही हेतु प्राप्त किया एवं बारा पत्थर की स्ट्रीट लाईट की पर्याप्त रोशनी में स्टॉफ एवं पचान की तलाशी दी गयी बाद में आरोपीगण की विधिवत तलाशी पंचो के समक्ष ली गयी। तलाशी लेने पर रूमालसिंह के पास एक लाल रंग का बैग जिसमें मादक पदार्थ मिला जिसकी चखकर गांजा के रूप में पहचान होने पर परख पंचनामा बनाया गया। पंचो के समक्ष गीला गांजा तौला गया जो कुल 15 किलो ग्राम मिला जिसे सीलबंद किया गया। उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने के बारे में बताया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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