इन्दौर -दिनांक 09 जून 2012- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा, 13 साउथ गाडराखेड़ी थाना सदरबाजार निवासी अमित उर्फ अज्जू पूरी पिता रमेश पूरी गोस्वामी (22) की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेशानुसार उपरोक्त कुखयात बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् हिरासत में लिया जाकर सेन्ट्रल जेल भोपाल भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि कुखयात बदमाश का क्षैत्र में काफी आतंक था। थाना एमआईजी द्वारा कार्यवाही करते हुये उपरोक्त बदमाश को रासुका के तहत् निरूद्व करने संबंधी प्रकरण श्रीमान डीएम महोदय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे आदेश क्रं. 70/डीटे/स्टेनो/2011 दिनांक 14.07.11 के तहत् रासुका में निरूद्व करने संबंधी आदेश दिया गया था, उक्त आरोपी को थाना एमआईजी की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया तथा आदेश की तामिली कर सेन्ट्रल जेल भोपाल भेजा गया।
उपरोक्त बदमाश अमित पूरी के विरूद्व थाना एमआईजी तथा शहर के अन्य थानो पर अवैध हथियार, मारपीट, तोड़फोड़, अवैध वसूली आदि गंभीर अपराध पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त बदमाश की बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा लोक परिशाति बनाये रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् निरूद्व किया गया।
उल्लेखनीय है कि कुखयात बदमाश का क्षैत्र में काफी आतंक था। थाना एमआईजी द्वारा कार्यवाही करते हुये उपरोक्त बदमाश को रासुका के तहत् निरूद्व करने संबंधी प्रकरण श्रीमान डीएम महोदय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे आदेश क्रं. 70/डीटे/स्टेनो/2011 दिनांक 14.07.11 के तहत् रासुका में निरूद्व करने संबंधी आदेश दिया गया था, उक्त आरोपी को थाना एमआईजी की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया तथा आदेश की तामिली कर सेन्ट्रल जेल भोपाल भेजा गया।
उपरोक्त बदमाश अमित पूरी के विरूद्व थाना एमआईजी तथा शहर के अन्य थानो पर अवैध हथियार, मारपीट, तोड़फोड़, अवैध वसूली आदि गंभीर अपराध पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त बदमाश की बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा लोक परिशाति बनाये रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् निरूद्व किया गया।
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