Thursday, July 7, 2011

लाबरिया भेरू क्षेत्र के कुख्यात बदमाश गोलू उर्फ सतीश पिता रामू बरगुंण्डा को एन.एस.ए में निरूध कर सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया

इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०११- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोज सिंह के निर्देषन में, थाना प्रभारी छत्रीपुरा अनिरूद्व वाधिया व उनकी टीम द्वारा गोलू बरगुण्डा नि. लाबरिया भेरू झोपडपटटी के विरूध एन.एस.ए प्रकरण श्रीमान जिलादंडाधिकारी महोदय इंदौर के न्यायालय प्रस्तुत किया डीएम महोदय के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा ३ (२) के अन्तर्गत आरोपी को विधिवत निरोध में लिया जाकर केन्द्रीय कारागृह भोपाल भेजा जा गया है।
        लाबरिया भेरू, थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का कुख्यात गुंडा बदमाश गोलू उर्फ सतीश पिता रामू बरगुण्डा नि लाबरिया भेरू झोपड़पटटी इंदौर पर शहर के विभिन्न थानो पर १३ गंभीर आपरााधिक प्रकरण दर्ज है इसकी फायर आर्म्स रखने की भी ख्याती है। इसके अपराधों में प्रमुखता से व्यापारियो से अवैध हफ्‌ता वसूली, लूट, रास्ता रोककर एवं घरों मे घुसकर मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध हथियार रखने के प्रकरण दर्र्ज है। गोलू बरगुण्डा ने दिनांक २.७.११ को भी लाबरिया भेरू के आशिक पिता अब्दूल लतीफ की दूकान पर जाकर चाकू अड़ाकर उससे लाबरिया भेरू क्षेत्र में व्यापार करने की एवज मे १००० रूपयें हफता की मांग की वर्ष २०१० में भी आरोपी ने व्यापारी आशिक पिता अब्दूल लतीफ को दराता मारकर उसके दूकान के गल्ले में रखे रूपयें लूट लिये थे वर्ष २००९ में भी इसे जिलादंडाधिकारी इंदौर ने जिलाबदर किया था तद्परांत भी कुख्यात बदमाश के आचरण में कोई सुधार नही हुआ है। 
        दिनांक ०२.०७.११ को बदमाश ने लाबरिया भेरू क्षेत्र में आंतक मचाकर लोंकशांती व्यवस्था भंग कर दी थी जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है छत्रीपुरा, टी.आई. अनिरूध वाधिया ने मय फोर्स के मोके पर पहूचकर लोकशांती व्यवस्था बहाल कर इसके विरूध एन.एस.ए प्रकरण श्रीमान जिलादंडाधिकारी महोदय इंदौर के न्यायालय प्रस्तुत किया डीएम महोदय के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा ३ (२). के अन्तर्गत आरोपी गोलू बरगुण्डा नि. लाबरिया भेरू झोपडपटटी को विधिवत निरोध में लिया जाकर केन्द्रीय कारागृह भोपाल भेजा जा गया है।

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