इन्दौर - दिनांक २५ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं वाहन चालकों में यातायात नियमों का पालन करने की जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विषेष कार्यवाही के अन्तर्गत अभियान चलाया जा रहा है । विषेष अभियान के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि यातायात पुलिस व्दारा चौराहों पर रेड लाईट जम्प करने वाले, स्टाप लेन/ज्रेबराक्रॉसिंग का पालन न करने वाले, अपने वाहन को रॉग पार्क करने, नियमों के विरूध्द अपने वाहन में गलत नम्बर प्लेट लगाने, गलत ढंग से ओव्हरटेक करने, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करने तथा दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी चलाने जैसी सहजदृष्टि के अन्तर्गत ऐसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों के वाहनों का नम्बर नोट करने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत ऐसे वाहनों के मालिकों का नाम पता मध्यप्रदेष ट्रान्सर्पोट के बेवसाईट से निकाल कर उनके निवास पर कोरियर सेवा के माध्यम से नोटिस जारी कर त्रुटि के आधार पर अर्थदण्ड भरने हेतु आदेषित किया जा रहा है। जिन वाहन चालकों/मालिकों व्दारा नोटिस प्राप्त होने पर नोटिस की अवेहलना करते हुए समय सीमा में नियमानुसार अर्थदण्ड नही भरा जाता है, तो ऐसी स्थिती में यातायात विभाग ऐसे वाहन चालकों के विरूध्द उनके व्दारा यातायात नियमों का जानबूझ कर उल्लंघन करने की स्थिती में जारी किये गये नोटिस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय से वारन्ट जारी कराने की कार्यवाही भी करायी जा रही है।
यातायात नियमों के पालन करने की जागरूकता के साथ ही साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देष्य से यातायात विभाग व्दारा संचालित इस अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही में यातायात विभाग व्दारा लगभग १० हजार वाहन चालकों को कोरियर सेवा के माध्यम से नोटिस जारी किये गये है, तथा समय सीमा में जुर्माना न भरने की स्थिती में लगभग १२०० की संख्या में न्यायालयीन कार्यवाही उपरान्त वारन्ट जारी करने की कार्यवाही की गयी है।
यातायात विभाग व्दारा आम वाहन चालकों से अपील है कि वे चौराहों पर पूर्ण रूप से यातायात नियमों का पालन करते हुए स्टाप लेन, ज्रेबराक्रॉसिंग तथा स्वचलित सिग्नल्स नियमों का पालन करें, निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहनो को पार्क करें तथा वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें, गलत ढंग से ओव्हर टेकिंग, दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी आदि नियमों का उल्लंघन न कर दुर्घटना नियन्त्रण में यातायात पुलिस का सहयोग करें साथ ही अर्थदण्ड से भी सुरक्षित रहे।
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