इन्दौर - दिनांक २५ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम/देहात श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि अति० पुलिस अधीक्षक महूॅ पद्मविलोचन शुक्ल के मार्गदर्षन में, एसडीओपी सांवेर आर.एस.हटीला के नेतृत्व में थाना प्रभारी क्षिप्रा बी.डी.त्रिपाठी व उनकी टीम के प्रआर. अविलाष, आरक्षक श्याम पटेल, रविन्द्र तथा ब्रजेष द्वारा एबी रोड स्थित क्षिप्रा टोल टैक्स पर चैकिंग के दौरान एक महिन्द्रा पिकअप क्रमांक एमपी-०९/केडी/५२७० को रोककर तलाषी ली गई तो उसमें बिना लायसेंस की अवैध विस्फोटक सामग्री भरी हुई मिली।
पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन महिन्द्रा पिकअप के चालक बनेसिंह पिता भागीरथ (४५) निवासी ग्राम बोरसी तथा सौदानसिंह पिता शंकरसिंह (३९) निवासी सदर को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से अवैध विस्फोटक सामग्री जिसमें ३ पेटी एक्वाडोन कुल ७५ किलोग्राम, २ पेटी इमोलडोन कुल ५० किलोग्राम, डीएफ ७५० मीटर, रेडेन्ट १०० नग, बुस्टर एक पेटी, टीएलडी १० पैकेट, इडीएन ६ नग लोड किये हुये सहित ८ तगाडी, २ फावडे, ३ हेलमेट, ४ जॉकेट आदि सामान बरामद किया।
पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि वह उपरोक्त सामान सोनकच्छ के आगे किसी एसीएल फेक्ट्री में ले जा रहे थे। वाहन के मालिक का नाम पूछने पर पवन पिता खेमचंद्र निवासी सुदामा नगर इंदौर का बताया । पुलिस क्षिप्रा द्वारा तीनो आरोपी बनेसिंह पिता भागीरथ (४५) निवासी ग्राम बोरसी, सौदानसिंह पिता शंकरसिंह (३९) निवासी ग्राम बोरसी तथा वाहन मालिक पवन पिता भागीरथ (४५) निवासी सुदामानगर इंदौर के विरूद्व धारा ३/५ विस्फोटक अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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