इन्दौर -दिनांक ११ अगस्त २०१०-पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक २८ जुलाई २०१० के दोपहर ०३.०० बजे फरियादी अनूप कुमार पिता अमीरचंद द्वारा धानगली स्थित तिराहे मोड पर दो अज्ञात बदमाशो द्वारा फरियादी को धक्का देकर उसके हाथ में रखा झोला जिसमें ४ किलो १९ ग्राम चांदी लूटकर दो अज्ञात व्यक्तियों के मोटरसायकल पर भागने की रिपोर्ट थाना सराफा पर आकर की गई। जो तत्काल मौके पर थाना प्रभारी एस.के.एस. तोमर मय हमराह बल सउनि एस.एस.चौहान, प्रआर. परमानंद, आर. राजूसिंह , गजेन्द्र एवं बाज स्कॉड के धान गली स्थित घटना स्थल पहुॅचे जो घटना स्थल के आसपास स्थित दुकानदारो से पूछताछ करते वहॉ पर किसी भी प्रकार की कोई लूट अथवा छिनाछपटी होने की घटना नही होना बताया और न ही कोई धक्का अथवा चिखने चिल्लाने की आवाज आना बताया । इस संबंध में वहॉ स्थित दुकानदारो के कथन लिये गये। फरियादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ १. फॉर- ज्वेलर्स छोटेलाल छोगालाल, २. पुष्पा ज्वेलर्स शक्कर बाजार का बिल प्रस्तुत किया गया था।उक्त प्रकरण में नगर पुलिस अधीक्षक सराफा गीतेश गर्ग के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सराफा एस.के.एस.तोमर एवं हमराही बल द्वारा उक्त दोनो फर्म के मालिक छोटेलाल छोगालाल तथा ताराचंद पिता सियालालजी पारवानी, पुष्पा ज्वेलर्स शक्कर बाजार के कथन लिये गये। जिन्होने अपने कथनो में बताया कि फरियादी को किसी भी प्रकार से कोई चांदी नही दी गई थी केवल फरियादी के मांगने पर व्यवहारिक रूप से उक्त बिल फरियादी को दिया जाना बताया। जबकि चांदी खरीदने/बेचने अथवा देने संबंधी कोई बात नही बतायी एवं घटना स्थल का भी बारिकी से निरीक्षण कर पूछताछ की गई। यहॉ यह उल्लेखनिय है कि फरियादी द्वारा अपने कथनो में छोटेलाल छोगालाल फर्म से चांदी प्राप्त होना बतायी किन्तु छोटेलाल छोगालाल ने अपने कथनो में कोई चांदी फरियादी को देना नही बताया है।इस प्रकार फरियादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में विरोधाभास है एवं फरियादी द्वारा घटना के उपरांत उपरोक्त फर्म से व्यवहारिक रूप से बिल प्राप्त किये गये है। जांच करते घटना स्थल एवं आसपास बारिकी से तस्दीक कर परिस्थितियों का अवलोकन करते तथा उक्त फर्म के मालिको के कथन उपरांत दिनांक २८.०७.१० को फरियादी अनूप कुमार पिता अमीरचंद द्वारा की गई ४ किलो १९ ग्राम चांदी लूट होने की रिपोर्ट असत्य होना पायी गई है। फरियादी के द्वारा असत्य रिपोर्ट करने पर उसके विरूद्व धारा १८२,२११ भादवि के अंतर्गत इस्तगासा पेश किया गया है।
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