इन्दौर -दिनांक ११ अगस्त २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक १० अगस्त २०१० के १९.१५ बजे कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी खाद्य विभाग प्रदीप जैन पिता सुंदरलाल जैन निवासी १६१७ बी सुदामानगर की रिपोर्ट पर प्रकाश पिता भैरूलाल जोशी (४२) निवासी ७७/१ भवानीपुर कॉलोनी इंदौर के विरूद्व धारा ३/७ आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्व किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश पिता भैरूलाल जोशी की ३ ए सुदामानगर सेठी गेट के पास इंदौर में अन्नपूर्णा स्वीट्स सेन्टर के नाम से दुकान है जहॉ पर आरोपी ने अवैध रूप से ९० लीटर नीला केरोसिन तथा इंडियन कंपनी के १७ गैस सिलेन्डर संग्रह कर होटल व्यवसाय हेतु रख रखी है। जिसे पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा बरामद कर लिया गया है। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी खाद्य विभाग प्रदीप जैन पिता सुंदरलाल जैन निवासी १६१७ बी सुदामानगर की शिकायत पर आरोपी प्रकाश पिता भैरूलाल जोशी (४२) निवासी ७७/१ भवानीपुर कॉलोनी इंदौर के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है ।
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